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पूर्व IAS सिंघवी का वारंट पेश नहीं करने पर कमिश्नर और ACP को नोटिस

ईडी मामले की अदालत ने खान आवंटन घूस कांड मामले में गिरफ्तारी वारंट नहीं लौटाने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने पुलिस आयुक्त और एसीपी को नोटिस जारी किया है.

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वारंट पेश नहीं करने पर कमिश्नर और एसीपी को नोटिस
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Published : Mar 17, 2020, 7:40 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन घूस कांड से जुड़े मामले में पुलिस की ओर से पूर्व आईएएस अशोक सिंह के गिरफ्तारी वारंट नहीं लौटाने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने पुलिस आयुक्त और एसीपी अशोक नगर को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न अदालती आदेश की अवमानना के लिए प्रकरण को हाईकोर्ट भेजा जाए. इसके अलावा अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस कमिश्नर को तामील के लिए कहा है.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश की पालना में आरोपी संजय सेठी ने एसीबी से जुड़े मामले में अदालत में समर्पण किया. इस पर अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लेकर 24 अप्रैल तक जेल भेज दिया. सुनवाई के दौरान आरोपी सेठी की ओर से प्रार्थना पत्र पेशकर न्यायिक अभिरक्षा के दौरान खुद को अस्पताल में भर्ती कराने की गुहार की.

यह भी पढ़ेंः Exclusive: राज्यसभा चुनाव में नाम वापसी को लेकर भाजपा के 'दांव', लेकिन कटारिया के संकेत कुछ और...

इसका विरोध करते हुए एसपीपी जितेंद्र पूनिया ने कहा कि जेल नियमों के तहत जेल प्रशासन मरीज कैदी को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय करता है. आरोपी स्वयं इस संबंध में निर्णय नहीं कर सकता. इस पर अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया. वहीं आरोपी की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई, जिस पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन घूस कांड से जुड़े मामले में पुलिस की ओर से पूर्व आईएएस अशोक सिंह के गिरफ्तारी वारंट नहीं लौटाने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने पुलिस आयुक्त और एसीपी अशोक नगर को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न अदालती आदेश की अवमानना के लिए प्रकरण को हाईकोर्ट भेजा जाए. इसके अलावा अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस कमिश्नर को तामील के लिए कहा है.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश की पालना में आरोपी संजय सेठी ने एसीबी से जुड़े मामले में अदालत में समर्पण किया. इस पर अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लेकर 24 अप्रैल तक जेल भेज दिया. सुनवाई के दौरान आरोपी सेठी की ओर से प्रार्थना पत्र पेशकर न्यायिक अभिरक्षा के दौरान खुद को अस्पताल में भर्ती कराने की गुहार की.

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इसका विरोध करते हुए एसपीपी जितेंद्र पूनिया ने कहा कि जेल नियमों के तहत जेल प्रशासन मरीज कैदी को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय करता है. आरोपी स्वयं इस संबंध में निर्णय नहीं कर सकता. इस पर अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया. वहीं आरोपी की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई, जिस पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी.

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