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एडीजे भर्ती-2018 को लेकर नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने भर्ती में एसटी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2018 में एसटी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने पर विधि सचिव और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहन्ति की खंडपीठ ने दिए हैं.

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Published : Nov 11, 2019, 10:15 PM IST

जयपुर. एडीजे भर्ती-2018 में एसटी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने पर, राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि सचिव और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहन्ति की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश मीणा और अनुसूचित जनजाति अधिवक्ता संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

वहीं याचिका में बताया गया है कि, एडीजे के 48 पदों के लिए वर्ष 2018 में भर्ती निकाली गई. इसमें से दस पद आरक्षित वर्ग के थे. वहीं आठ पद बैक लॉग के थे. याचिका में कहा गया है कि, हाईकोर्ट के नियमानुसार बैकलॉग के पदों को आरक्षित वर्ग के पदों से ही भरा जा सकता है. जवकि हाईकोर्ट प्रशासन ने इन पदों को नियमित पदों में शामिल कर भर्ती निकाली है.

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इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 16(4बी) के तहत भी एसटी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है. ऐसे में एडीजे भर्ती में संविधान के प्रावधानों और हाईकोर्ट नियमों का पालन करवाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. एडीजे भर्ती-2018 में एसटी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने पर, राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि सचिव और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहन्ति की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश मीणा और अनुसूचित जनजाति अधिवक्ता संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

वहीं याचिका में बताया गया है कि, एडीजे के 48 पदों के लिए वर्ष 2018 में भर्ती निकाली गई. इसमें से दस पद आरक्षित वर्ग के थे. वहीं आठ पद बैक लॉग के थे. याचिका में कहा गया है कि, हाईकोर्ट के नियमानुसार बैकलॉग के पदों को आरक्षित वर्ग के पदों से ही भरा जा सकता है. जवकि हाईकोर्ट प्रशासन ने इन पदों को नियमित पदों में शामिल कर भर्ती निकाली है.

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इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 16(4बी) के तहत भी एसटी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है. ऐसे में एडीजे भर्ती में संविधान के प्रावधानों और हाईकोर्ट नियमों का पालन करवाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2018 में एसटी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने पर विधि सचिव व हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहन्ति की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश मीणा व अनुसूचित जनजाति अधिवक्ता संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में बताया गया कि एडीजे के 48 पदों के लिए वर्ष 2018 में भर्ती निकाली गई। इसमें से दस पद आरक्षित वर्ग के थे। वहीं आठ पद बैक लॉग के थे। याचिका में कहा कि हाईकोर्ट नियमों के अनुसार बैकलॉग के पदों को आरक्षित वर्ग के पदों से ही भरा जा सकता है। लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन ने इन पदों को नियमित पदों में शामिल कर भर्ती निकाली है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 16 (4 बी) के तहत भी एसटी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है। ऐसे में एडीजे भर्ती मे संविधान के प्रावधानों व हाईकोर्ट नियमों का पालन करवाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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