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अराजपत्रित कर्मी 1 जुलाई से ऑनलाइन भर सकेंगे अचल संपत्ति विवरण - 1 july

अराजपत्रित कर्मी अब अपनी अचल संपत्ति के विवरण को एक जुलाई से ऑनलाइन भर सकेंगे. मुख्य सचिव निरजंन आर्य ने बैठक में निर्देश दिया कि अराजपत्रित कर्मियों की भी अचल संपत्ति का विवरण एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने का मैकेनिज्म विकसित किया जाए.

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अराजपत्रित कर्मी को सुविधा
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Published : Jun 23, 2021, 10:39 PM IST

जयपुर. अराजपत्रित कर्मी 1 जुलाई से अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन भर सकेंगे. मुख्य सचिव निरजंन आर्य ने बुधवार को अराजपत्रित कर्मियों की अचल संपति विवरण ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कार्मिक विभाग को निर्देश दिये हैं.

बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 1 जुलाई से अराजपत्रित कर्मियों की भी अचल संपत्ति का विवरण एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने का मैकेनिज्म विकसित किया जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि जो कार्मिक अपनी अचल संपत्ति का विवरण समय सीमा में नहीं भरेंगे उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं की जाएगी और पदोन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी.

पढ़ें: सीएम गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय: सोनामुखी के निर्यात के लिए क्रय कर में मिलेगी छूट...ब्याज और जुर्माना राशि माफ

बैठक में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा ने बताया कि राजपत्रित अधिकारियों की तरह अब अराजपत्रित अधिकारियों और कार्मिकों को अपने अचल संपत्ति विवरण को स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भरा जाना है. बैठक में के प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा और प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आलोक गुप्ता ने भी सुझाव दिए.

जयपुर. अराजपत्रित कर्मी 1 जुलाई से अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन भर सकेंगे. मुख्य सचिव निरजंन आर्य ने बुधवार को अराजपत्रित कर्मियों की अचल संपति विवरण ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कार्मिक विभाग को निर्देश दिये हैं.

बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 1 जुलाई से अराजपत्रित कर्मियों की भी अचल संपत्ति का विवरण एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने का मैकेनिज्म विकसित किया जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि जो कार्मिक अपनी अचल संपत्ति का विवरण समय सीमा में नहीं भरेंगे उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं की जाएगी और पदोन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी.

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बैठक में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा ने बताया कि राजपत्रित अधिकारियों की तरह अब अराजपत्रित अधिकारियों और कार्मिकों को अपने अचल संपत्ति विवरण को स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भरा जाना है. बैठक में के प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा और प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आलोक गुप्ता ने भी सुझाव दिए.

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