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जयपुर : खाद्य वस्तुओं के पैकेट पर MRP नहीं, वसूल रहे मनमानी कीमत, फर्म के खिलाफ कार्रवाई

कोरोना संकट के दौर में मुनाफाखोरी और मापदंडों की पालना नहीं करने वालों पर विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. टीम को जयपुर शहर में बापू नगर स्थित फर्म आशीर्वाद एंटरप्राइजेज के विरूद्ध बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थों के पैकेट बेचने, पैकेट पर एमआरपी अंकित नहीं करने और मनमानी कीमत वसूलने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई है.

Legal Metrology Department Operation Jaipur
खाद्य वस्तु अधिनियम में कार्रवाई
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Published : May 10, 2021, 9:01 PM IST

जयपुर. टीम ने बिना एमआरपी वाले खाद्य वस्तुओं के 49 पैकेट जब्त किए गए हैं. फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि टीम नेआशीर्वाद इंटरप्राइजेज फर्म का निरीक्षण किया तो खामियां नजर आईं.

जैन ने बताया कि मैकेन पोटेटो चीज शॉट के एक किग्रा के 3 पैकेट, मैकेन फ्रेंच फ्राईज के 2.5 किग्रा के 4 पैकेट, मैकेन मसाला फ्राईज के 1.5 किग्रा के 3 पैकेट, मैकेन वेजी नगेट के एक किग्रा के 3 पैकेट, मैकेन पोपुलर बर्गर पेटी के 1.2 किग्रा के 4 पैकेट, मैकेन हैश ब्राउन के 1.5 किग्रा के 2 पैकेट, मैकेन स्माइल के 1.5 किग्रा के 3 पैकेट, मैकेन हर्ब चिली पेटी के 1.5 किग्रा का एक पैकेट, मैकेन आलू टिक्की के 1.5 किग्रा के 2 पैकेट, मैकेन चिली गार्लिक पोटेटो बाईट के 1.5 किग्रा का एक पैकेट, मीट्जा चिकन बर्गर पेटी के 1 किग्रा के 8 पैकेट, मीट्जा चिकन सीख के 1 किग्रा के 7 पैकेट, मीट्जा चिकन फ्राइज के 1 किग्रा के 3 पैकेट एवं मीट्जा चिकन नगेट के 1 किग्रा के 5 पैकेट सहित 49 पैकेट पर एमआरपी अंकित नहीं मिली.

पढ़ें- राजस्थान में सख्त लॉकडाउन: ये नियम भूलकर भी ना तोड़ें, जानिए पाबंदियों के बीच कहां-कहां रहेगी छूट

टीम ने सभी पैकेट्स को जब्त कर लिया. उन्होंने बताया कि इस फर्म के खिलाफ विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने पिछले दिनों ड्राई फ्रूट और मसाले बिना रजिस्ट्रेशन के पैक करने का मामला दर्ज कर खाद्य पदार्थों के 174 पैकेट भी सीज किए थे.

गौरतलब है कि विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के तहत पैकेट पर नियमानुसार सूचना प्रदर्शन करना होता है. नियम 18 (2) के तहत वस्तु को पैकेट पर अंकित एमआरपी पर ही बेचना होता है और किसी भी व्यापारी के द्वारा किसी भी वस्तु को पैक करके बेचने से पहले विधिक माप विज्ञान विभाग से रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त करना आवश्यक होता है.

जयपुर. टीम ने बिना एमआरपी वाले खाद्य वस्तुओं के 49 पैकेट जब्त किए गए हैं. फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि टीम नेआशीर्वाद इंटरप्राइजेज फर्म का निरीक्षण किया तो खामियां नजर आईं.

जैन ने बताया कि मैकेन पोटेटो चीज शॉट के एक किग्रा के 3 पैकेट, मैकेन फ्रेंच फ्राईज के 2.5 किग्रा के 4 पैकेट, मैकेन मसाला फ्राईज के 1.5 किग्रा के 3 पैकेट, मैकेन वेजी नगेट के एक किग्रा के 3 पैकेट, मैकेन पोपुलर बर्गर पेटी के 1.2 किग्रा के 4 पैकेट, मैकेन हैश ब्राउन के 1.5 किग्रा के 2 पैकेट, मैकेन स्माइल के 1.5 किग्रा के 3 पैकेट, मैकेन हर्ब चिली पेटी के 1.5 किग्रा का एक पैकेट, मैकेन आलू टिक्की के 1.5 किग्रा के 2 पैकेट, मैकेन चिली गार्लिक पोटेटो बाईट के 1.5 किग्रा का एक पैकेट, मीट्जा चिकन बर्गर पेटी के 1 किग्रा के 8 पैकेट, मीट्जा चिकन सीख के 1 किग्रा के 7 पैकेट, मीट्जा चिकन फ्राइज के 1 किग्रा के 3 पैकेट एवं मीट्जा चिकन नगेट के 1 किग्रा के 5 पैकेट सहित 49 पैकेट पर एमआरपी अंकित नहीं मिली.

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टीम ने सभी पैकेट्स को जब्त कर लिया. उन्होंने बताया कि इस फर्म के खिलाफ विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने पिछले दिनों ड्राई फ्रूट और मसाले बिना रजिस्ट्रेशन के पैक करने का मामला दर्ज कर खाद्य पदार्थों के 174 पैकेट भी सीज किए थे.

गौरतलब है कि विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के तहत पैकेट पर नियमानुसार सूचना प्रदर्शन करना होता है. नियम 18 (2) के तहत वस्तु को पैकेट पर अंकित एमआरपी पर ही बेचना होता है और किसी भी व्यापारी के द्वारा किसी भी वस्तु को पैक करके बेचने से पहले विधिक माप विज्ञान विभाग से रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त करना आवश्यक होता है.

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