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Bhopal Bench of NGT: जलमहल में प्रदूषित जल छोड़ने को लेकर आयुक्त और सचिव तलब - etv bharat rajasthan news

एनजीटी भोपाल बैंच (Bhopal Bench of NGT) ने शहर के मानसागर झील में प्रदूषित जल की आवक नहीं रोकने पर (NGT Bhopal Bench summoned) पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव और नगर निगम आयुक्त को तलब किया है.

NGT Bhopal Bench summoned Commissioner and Secretary
जलमहल में प्रदूषित जल छोड़ने को लेकर आयुक्त और सचिव तलब
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Published : Dec 9, 2021, 9:05 PM IST

जयपुर. एनजीटी भोपाल बैंच (Bhopal Bench of NGT) ने शहर के मानसागर झील में प्रदूषित जल की आवक नहीं रोकने पर पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव और नगर निगम आयुक्त को (NGT Bhopal Bench summoned) 20 जनवरी को वीसी के जरिए पेश होने के आदेश दिए हैं. एनजीटी ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

एनजीटी ने दोनों अधिकारियों को कहा है कि वह मामले में कार्य की प्रगति रिपोर्ट पेश करें. इसके साथ ही अधिकरण ने इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 24 जून 2020 को आयोजित बैठक में लिए गए प्रस्ताव के आधार पर किए गए कार्यों की जानकारी भी मांगी है.

पढ़ें. Kataria comment on congress rally: कांग्रेस की प्रस्तावित रैली पर भड़के कटारिया, कहा- गलत निर्णय सरकार का, भुगतेगी जनता

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि नगर निगम मानसागर झील में दूषित पानी छोड़ने वाली यूनिटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है. वहीं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कहा गया कि प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड को इन पर कार्रवाई करने की पूरी शक्ति मिली हुई है.

सुनवाई के दौरान अधिकरण के सामने आया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 24 जून 2020 को आयोजित बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उसकी पालना में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने दोनों अधिकारियों को रिपोर्ट सहित वीसी के जरिए पेश होने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है कि मानसागर झील में प्रदूषित पानी छोड़ने को लेकर अधिकरण ने वर्ष 2017 में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था.

जयपुर. एनजीटी भोपाल बैंच (Bhopal Bench of NGT) ने शहर के मानसागर झील में प्रदूषित जल की आवक नहीं रोकने पर पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव और नगर निगम आयुक्त को (NGT Bhopal Bench summoned) 20 जनवरी को वीसी के जरिए पेश होने के आदेश दिए हैं. एनजीटी ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

एनजीटी ने दोनों अधिकारियों को कहा है कि वह मामले में कार्य की प्रगति रिपोर्ट पेश करें. इसके साथ ही अधिकरण ने इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 24 जून 2020 को आयोजित बैठक में लिए गए प्रस्ताव के आधार पर किए गए कार्यों की जानकारी भी मांगी है.

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि नगर निगम मानसागर झील में दूषित पानी छोड़ने वाली यूनिटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है. वहीं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कहा गया कि प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड को इन पर कार्रवाई करने की पूरी शक्ति मिली हुई है.

सुनवाई के दौरान अधिकरण के सामने आया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 24 जून 2020 को आयोजित बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उसकी पालना में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने दोनों अधिकारियों को रिपोर्ट सहित वीसी के जरिए पेश होने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है कि मानसागर झील में प्रदूषित पानी छोड़ने को लेकर अधिकरण ने वर्ष 2017 में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था.

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