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Special campaign of Jaipur Traffic Police: व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर व्यापारी को होगी जेल

अब जयपुर ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग में खड़े वाहनों को सीज कर वाहन मालिक के खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई करेगी. इसके साथ ही जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी होगी या क्षमता से ज्यादा वाहन पार्क मिले, तो प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ सीआरपीसी की धाराओं में कोर्ट में इस्तगासा पेश (New rule for vehicle parked in no parking) किया जाएगा. इससे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को ट्रायल झेलना पड़ेगा और सजा होने पर जेल जाना पड़ेगा.

Special campaign of Jaipur Traffic Police
नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर व्यापारी को होगी जेल
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Published : Feb 19, 2022, 7:03 PM IST

Updated : Feb 19, 2022, 11:05 PM IST

जयपुर. राजधानी में सड़कों पर लगातार वाहनों का दबाव बढ़ रहा है जिसके चलते शहर के अलग-अलग इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है. वहीं नो पार्किंग में खड़े वाहन ट्रैफिक जाम की स्थिति को और भी ज्यादा दूभर बना देते हैं. ऐसे में अब जयपुर ट्रैफिक पुलिस एक विशेष अभियान (Special campaign of Jaipur Traffic Police) चलाने जा रही है जिसके तहत नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट के साथ ही सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जेडीए के साथ मिलकर भी कई योजनाओं पर काम किया जाएगा. विशेषकर अब ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालकों की मुसीबतें बढ़ने वाली है जो यातायात नियमों को अनदेखा कर नो पार्किंग में वाहन खड़ा करवाते हैं या फिर पार्किंग में क्षमता से अधिक वाहनों को पार्क करवाते हैं.

व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर व्यापारी को होगी जेल

पढ़ें: कृपया व्यर्थ हॉर्न न बजाएंः नहीं माने तो 1000 रुपए का चालान काटा जाएगा, जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया 3 महीने का नो हॉन्किंग अभियान

व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालकों पर चलेगा केस, जाना पड़ेगा जेल

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि परकोटे में विभिन्न प्रतिष्ठानों के बाहर ग्राहकों के वाहन को नो पार्किंग में पार्क करवाया जाता है या फिर पार्किंग में क्षमता से अधिक वाहन पार्क करवाए जाते हैं. पार्किंग की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा किसी भी तरह का कोई गार्ड नहीं लगाया जाता, जिसके चलते प्रतिष्ठानों के बाहर सड़क पर हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है. जिसे देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग में खड़े वाहनों को सीज कर वाहन के मालिक के खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई करेगी और इसके साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठान के संचालक के खिलाफ सीआरपीसी की संबंधित धाराओं में कोर्ट में इस्तगासा पेश करेगी. जिसके चलते व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को ट्रायल झेलना पड़ेगा और सजा होने पर जेल जाना पड़ेगा.

पढ़ें: पटना पुलिस का गजब कारनामा, कार में हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 का चालान

जेडीए करेगा बैरिकेट्स को स्थाई

जैदी ने बताया कि राजधानी के जिन मार्गों पर सड़क के बीच में कट को बंद कर बैरियर लगाए गए हैं, उन्हें हटाकर अब कट को स्थाई रूप से बंद करवाया जाएगा. इसके साथ ही जिन मार्गों पर आवश्यकता होने पर बैरियर लगाए जाते हैं, वहां पर पुराने बैरियर को हटाकर उनके स्थान पर सीमेंटेड बैरियर लगवाए जाएंगे ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके. कई मार्गो पर बैरियर लगाने के बावजूद भी वाहन चालक बैरियर को हटाकर बीच में से वाहनों को निकाल लेते हैं, जिसे देखते हुए ऐसे स्थानों पर अब लोहे के बैरियर हटाकर सीमेंट के बैरियर लगाए जाएंगे ताकि उन्हें वाहन चालकों द्वारा हिलाया ना जा सके.

जयपुर. राजधानी में सड़कों पर लगातार वाहनों का दबाव बढ़ रहा है जिसके चलते शहर के अलग-अलग इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है. वहीं नो पार्किंग में खड़े वाहन ट्रैफिक जाम की स्थिति को और भी ज्यादा दूभर बना देते हैं. ऐसे में अब जयपुर ट्रैफिक पुलिस एक विशेष अभियान (Special campaign of Jaipur Traffic Police) चलाने जा रही है जिसके तहत नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट के साथ ही सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जेडीए के साथ मिलकर भी कई योजनाओं पर काम किया जाएगा. विशेषकर अब ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालकों की मुसीबतें बढ़ने वाली है जो यातायात नियमों को अनदेखा कर नो पार्किंग में वाहन खड़ा करवाते हैं या फिर पार्किंग में क्षमता से अधिक वाहनों को पार्क करवाते हैं.

व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर व्यापारी को होगी जेल

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व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालकों पर चलेगा केस, जाना पड़ेगा जेल

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि परकोटे में विभिन्न प्रतिष्ठानों के बाहर ग्राहकों के वाहन को नो पार्किंग में पार्क करवाया जाता है या फिर पार्किंग में क्षमता से अधिक वाहन पार्क करवाए जाते हैं. पार्किंग की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा किसी भी तरह का कोई गार्ड नहीं लगाया जाता, जिसके चलते प्रतिष्ठानों के बाहर सड़क पर हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है. जिसे देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग में खड़े वाहनों को सीज कर वाहन के मालिक के खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई करेगी और इसके साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठान के संचालक के खिलाफ सीआरपीसी की संबंधित धाराओं में कोर्ट में इस्तगासा पेश करेगी. जिसके चलते व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को ट्रायल झेलना पड़ेगा और सजा होने पर जेल जाना पड़ेगा.

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जेडीए करेगा बैरिकेट्स को स्थाई

जैदी ने बताया कि राजधानी के जिन मार्गों पर सड़क के बीच में कट को बंद कर बैरियर लगाए गए हैं, उन्हें हटाकर अब कट को स्थाई रूप से बंद करवाया जाएगा. इसके साथ ही जिन मार्गों पर आवश्यकता होने पर बैरियर लगाए जाते हैं, वहां पर पुराने बैरियर को हटाकर उनके स्थान पर सीमेंटेड बैरियर लगवाए जाएंगे ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके. कई मार्गो पर बैरियर लगाने के बावजूद भी वाहन चालक बैरियर को हटाकर बीच में से वाहनों को निकाल लेते हैं, जिसे देखते हुए ऐसे स्थानों पर अब लोहे के बैरियर हटाकर सीमेंट के बैरियर लगाए जाएंगे ताकि उन्हें वाहन चालकों द्वारा हिलाया ना जा सके.

Last Updated : Feb 19, 2022, 11:05 PM IST
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