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जयपुर: निजी कॉलेजों को लेकर बनी नई पॉलिसी, अब 2-3 हजार वर्गमीटर में चल सकेंगे कॉलेज - Private College New Policy

प्रदेश में निजी कॉलेजों के लिए नई पॉलिसी जारी की गई है. बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस पॉलिसी को जारी किया है. विकास प्राधिकरण वाले जिलों में प्राइवेट कॉलेजों के लिए भूमि मापदंड को 4 हजार वर्ग मीटर से घटाकर 2 हजार वर्गमीटर कर दिया गया है.

निजी कॉलेज नई पॉलिसी, Private College New Policy
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Published : Sep 17, 2019, 6:27 PM IST

जयपुर. प्रदेश में निजी कॉलेजों के लिए नई पॉलिसी जारी की गई है. बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस पॉलिसी को जारी किया है. नई पॉलिसी के तहत अब उच्च शिक्षा विभाग ने विकास प्राधिकरण वाले जिलों जयपुर, अजमेर और जोधपुर में प्राइवेट कॉलेजों के लिए भूमि मापदंड को 4 हजार वर्ग मीटर से घटाकर 2 हजार वर्गमीटर कर दिया है.

निजी कॉलेजों को लेकर बनी नई पॉलिसी

बता दें कि इस नई पॉलिसी में संभाग स्तर पर कॉलेजों के लिए भूमि के मापदंड 3 हजार वर्ग मीटर किया गया है. इसी के साथ नई पॉलिसी के तहत निजी कॉलेजों में कई नए नियम भी जोड़े गए हैं. अब एक ही समिति की ओर से संचालित एक से अधिक कॉलेजों को आवेदन करने पर संविलियन की अनुमति दे दी जाएगी. टीएसपी क्षेत्रों में चल रहे कॉलेजों के भवन और स्टाफ संबधित कमियों को समय पर दूर नहीं करने पर पहले जो पैनल्टी लगती थी सरकार ने उनको 2020-21 सत्र में पेनल्टी में 50 फीसदी छूट देने की बात कही है.

पढ़ें- चचेरे भाई ने धोखाधड़ी से जमीन और मकान करवाया अपने नाम...अब पीड़ित परिवार खा रहा दर-दर की ठोकरें

वहीं पॉलिसी के अनुसार जो कॉलेज 3 साल के लिए किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों वाले कॉलेजों में क्लास रूम और लैब्स के लिए 300 वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्रों में 420 वर्ग मीटर से छोटे कमरे नहीं होने चाहिए. बता दें कि पहले यह क्षेत्र ज्यादा था, लेकिन पॉलिसी में इनमें 50 और 30 फीसदी छूट दी गई है.

कॉलेजों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए कॉलेजों को फीस चार्ट, शिक्षकों, एनओसी, स्टाफ और अन्य जानकारी वेबसाइट पर डालने को कहा गया है. वहीं गुणात्मक सुधार के लिए कॉलेजों में सेनेटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीन और 5 फीसदी अनाथ बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के लिए भी विभाग ने पॉलिसी में शामिल किया गया है.

जयपुर. प्रदेश में निजी कॉलेजों के लिए नई पॉलिसी जारी की गई है. बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस पॉलिसी को जारी किया है. नई पॉलिसी के तहत अब उच्च शिक्षा विभाग ने विकास प्राधिकरण वाले जिलों जयपुर, अजमेर और जोधपुर में प्राइवेट कॉलेजों के लिए भूमि मापदंड को 4 हजार वर्ग मीटर से घटाकर 2 हजार वर्गमीटर कर दिया है.

निजी कॉलेजों को लेकर बनी नई पॉलिसी

बता दें कि इस नई पॉलिसी में संभाग स्तर पर कॉलेजों के लिए भूमि के मापदंड 3 हजार वर्ग मीटर किया गया है. इसी के साथ नई पॉलिसी के तहत निजी कॉलेजों में कई नए नियम भी जोड़े गए हैं. अब एक ही समिति की ओर से संचालित एक से अधिक कॉलेजों को आवेदन करने पर संविलियन की अनुमति दे दी जाएगी. टीएसपी क्षेत्रों में चल रहे कॉलेजों के भवन और स्टाफ संबधित कमियों को समय पर दूर नहीं करने पर पहले जो पैनल्टी लगती थी सरकार ने उनको 2020-21 सत्र में पेनल्टी में 50 फीसदी छूट देने की बात कही है.

पढ़ें- चचेरे भाई ने धोखाधड़ी से जमीन और मकान करवाया अपने नाम...अब पीड़ित परिवार खा रहा दर-दर की ठोकरें

वहीं पॉलिसी के अनुसार जो कॉलेज 3 साल के लिए किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों वाले कॉलेजों में क्लास रूम और लैब्स के लिए 300 वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्रों में 420 वर्ग मीटर से छोटे कमरे नहीं होने चाहिए. बता दें कि पहले यह क्षेत्र ज्यादा था, लेकिन पॉलिसी में इनमें 50 और 30 फीसदी छूट दी गई है.

कॉलेजों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए कॉलेजों को फीस चार्ट, शिक्षकों, एनओसी, स्टाफ और अन्य जानकारी वेबसाइट पर डालने को कहा गया है. वहीं गुणात्मक सुधार के लिए कॉलेजों में सेनेटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीन और 5 फीसदी अनाथ बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के लिए भी विभाग ने पॉलिसी में शामिल किया गया है.

Intro:जयपुर- प्रदेश में निजी कॉलेजों के लिए नई पॉलिसी जारी की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री भवंर सिंह भाटी ने इस पॉलिसी को जारी किया है। नई पॉलिसी के तहत अब उच्च शिक्षा विभाग ने विकास प्राधिकरण वाले जिलों जयपुर, अजमेर और जोधपुर में प्राइवेट कॉलेजों के लिए भूमि मापदंड को 4 हजार वर्ग मीटर से घटाकर 2 हजार वर्गमीटर कर दिया है। वहीं संभाग स्तर पर कॉलेजों के लिए भूमि के मापदंड 3 हजार वर्ग मीटर किया गया है। इसी के साथ नई पॉलिसी के तहत निजी कॉलेजों में कई नए नियम भी जोड़े गए है। अब एक ही समिति द्वारा संचालित एक से अधिक कॉलेजों को आवेदन करने पर संविलियन की अनुमति दे दी जाएगी। टीएसपी क्षेत्रों में चल रहे कॉलेजों के भवन या स्टाफ संबधित कमियों को समय पर दूर नहीं करने पर पहले जो पैनल्टी लगती थी, सरकार ने उनको 2020-21 सत्र में पेनल्टी में 50 प्रतिशत की छूट देने की बात कही है।


Body:पॉलिसी के अनुसार जो कॉलेज 3 साल के लिए किराए की बिल्डिंग में चल रहे है। उनमें ग्रामीण क्षेत्रों वाले कॉलेजों में क्लासरूम और लैब्स के लिए 300 वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्रों में 420 वर्ग मीटर से छोटे कमरे नहीं होने चाहिए। पहले ये क्षेत्र ज्यादा था लेकिन पॉलिसी में इनमें 50 और 30 प्रतिशत की छूट दी गयी है। कॉलेजों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए कॉलेजों को फीस चार्ट, शिक्षकों, एनओसी, स्टाफ और अन्य जानकारी वेबसाइट पर डालने को कहा गया है। गुणात्मक सुधार के लिए कॉलेजों में सेनेटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीन और 5 प्रतिशत अनाथ बच्चों को निशुल्क शिक्षा के लिए भी विभाग ने पॉलिसी में शामिल किया गया है।

बाईट- भवंर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री


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