जयपुर. प्रदेश में निजी कॉलेजों के लिए नई पॉलिसी जारी की गई है. बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस पॉलिसी को जारी किया है. नई पॉलिसी के तहत अब उच्च शिक्षा विभाग ने विकास प्राधिकरण वाले जिलों जयपुर, अजमेर और जोधपुर में प्राइवेट कॉलेजों के लिए भूमि मापदंड को 4 हजार वर्ग मीटर से घटाकर 2 हजार वर्गमीटर कर दिया है.
बता दें कि इस नई पॉलिसी में संभाग स्तर पर कॉलेजों के लिए भूमि के मापदंड 3 हजार वर्ग मीटर किया गया है. इसी के साथ नई पॉलिसी के तहत निजी कॉलेजों में कई नए नियम भी जोड़े गए हैं. अब एक ही समिति की ओर से संचालित एक से अधिक कॉलेजों को आवेदन करने पर संविलियन की अनुमति दे दी जाएगी. टीएसपी क्षेत्रों में चल रहे कॉलेजों के भवन और स्टाफ संबधित कमियों को समय पर दूर नहीं करने पर पहले जो पैनल्टी लगती थी सरकार ने उनको 2020-21 सत्र में पेनल्टी में 50 फीसदी छूट देने की बात कही है.
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वहीं पॉलिसी के अनुसार जो कॉलेज 3 साल के लिए किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों वाले कॉलेजों में क्लास रूम और लैब्स के लिए 300 वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्रों में 420 वर्ग मीटर से छोटे कमरे नहीं होने चाहिए. बता दें कि पहले यह क्षेत्र ज्यादा था, लेकिन पॉलिसी में इनमें 50 और 30 फीसदी छूट दी गई है.
कॉलेजों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए कॉलेजों को फीस चार्ट, शिक्षकों, एनओसी, स्टाफ और अन्य जानकारी वेबसाइट पर डालने को कहा गया है. वहीं गुणात्मक सुधार के लिए कॉलेजों में सेनेटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीन और 5 फीसदी अनाथ बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के लिए भी विभाग ने पॉलिसी में शामिल किया गया है.