जयपुर. केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया नया मोटर व्हीकल एक्ट 8 जुलाई से प्रदेश में लागू हो गया है. ऐसे में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई थी. परिवहन विभाग की ओर से पुराने चालान को भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के आदेशों के तहत ही वसूला जा रहा था. ऐसे में Etv Bharat के द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया और आमजन की समस्याओं को परिवहन विभाग के सामने भी रखा गया था.
बता दें कि ईटीवी भारत पर इस खबर को 23 अगस्त के दिन प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था. खबर प्रकाशित होने के बाद परिवहन विभाग ने इस खबर पर संज्ञान लिया. मालूम हो कि परिवहन विभाग में लंबित चालान को लेकर जुर्माना राशि का प्रकरण काफी लंबे समय से अटका हुआ था.
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ऐसे में पुराने एक्ट का जुर्माना लगेगा या नए एक्ट का, इसको लेकर भी विभाग के अंतर्गत असमंजस बना हुआ था. उसके बाद परिवहन विभाग ने इसे लेकर विधि-विभाग की राय भी मांगी थी. जिसके बाद विधिक राय के बाद परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ-डीटीओ अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.
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आदेश में परिवहन आयुक्त रवि जैन ने लिखा कि आवेदक ने अगर नया एक्ट लागू होने से पहले निस्तारण के लिए आवेदन किया है तो पूर्व के जुर्माना नियमों के तहत जुर्माना राशि वसूली जाएगी. अगर आवेदक ने नए एक्ट लागू होने के बाद निस्तारण के लिए आवेदन किया है तो आवेदक से नए अधिनियम के तहत जुर्माना राशि वसूली जाएगी. हालांकि, अब इस जुर्माना राशि का ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है. बता दें कि राशि को लेकर पहले भी ईटीवी भारत के द्वारा ही मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया है.