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खबर का असर: जुर्माना राशि वसूलने के लिए जारी हुए नए आदेश... - खबर का असर

नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर Etv Bharat के माध्यम से उठाए गए मुद्दे के बाद परिवहन आयुक्त रवि जैन ने आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के अंतर्गत यदि आवेदक ने एक्ट लागू होने से पहले निस्तारण के लिए आवेदन किया है, तो उसको पुरानी जुर्माना राशि देनी होगी. साथ ही अगर एक्ट लागू होने के बाद किया है तो निस्तारण के लिए नई जुर्माना राशि देनी होगी. पढ़ें पूरी खबर...

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जुर्माना राशि वसूलने को लेकर जारी हुए नए आदेश
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Published : Aug 28, 2020, 6:09 PM IST

Updated : Aug 28, 2020, 6:44 PM IST

जयपुर. केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया नया मोटर व्हीकल एक्ट 8 जुलाई से प्रदेश में लागू हो गया है. ऐसे में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई थी. परिवहन विभाग की ओर से पुराने चालान को भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के आदेशों के तहत ही वसूला जा रहा था. ऐसे में Etv Bharat के द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया और आमजन की समस्याओं को परिवहन विभाग के सामने भी रखा गया था.

ईटीवी भारत की खबर का असर

बता दें कि ईटीवी भारत पर इस खबर को 23 अगस्त के दिन प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था. खबर प्रकाशित होने के बाद परिवहन विभाग ने इस खबर पर संज्ञान लिया. मालूम हो कि परिवहन विभाग में लंबित चालान को लेकर जुर्माना राशि का प्रकरण काफी लंबे समय से अटका हुआ था.

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जुर्माना राशि वसूलने को लेकर जारी हुए नए आदेश

यह भी पढ़ेंः नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध, प्रदेश में सोमवार को नहीं चलेगा कोई भी कमर्शियल वाहन

ऐसे में पुराने एक्ट का जुर्माना लगेगा या नए एक्ट का, इसको लेकर भी विभाग के अंतर्गत असमंजस बना हुआ था. उसके बाद परिवहन विभाग ने इसे लेकर विधि-विभाग की राय भी मांगी थी. जिसके बाद विधिक राय के बाद परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ-डीटीओ अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

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परिवहन आयुक्त रवि जैन ने जारी किए आदेश

यह भी पढ़ेंः नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बुलाई जाएगी रिव्यू मीटिंग, राहत देने पर होगी चर्चा : खाचरियावास

आदेश में परिवहन आयुक्त रवि जैन ने लिखा कि आवेदक ने अगर नया एक्ट लागू होने से पहले निस्तारण के लिए आवेदन किया है तो पूर्व के जुर्माना नियमों के तहत जुर्माना राशि वसूली जाएगी. अगर आवेदक ने नए एक्ट लागू होने के बाद निस्तारण के लिए आवेदन किया है तो आवेदक से नए अधिनियम के तहत जुर्माना राशि वसूली जाएगी. हालांकि, अब इस जुर्माना राशि का ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है. बता दें कि राशि को लेकर पहले भी ईटीवी भारत के द्वारा ही मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया है.

जयपुर. केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया नया मोटर व्हीकल एक्ट 8 जुलाई से प्रदेश में लागू हो गया है. ऐसे में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई थी. परिवहन विभाग की ओर से पुराने चालान को भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के आदेशों के तहत ही वसूला जा रहा था. ऐसे में Etv Bharat के द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया और आमजन की समस्याओं को परिवहन विभाग के सामने भी रखा गया था.

ईटीवी भारत की खबर का असर

बता दें कि ईटीवी भारत पर इस खबर को 23 अगस्त के दिन प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था. खबर प्रकाशित होने के बाद परिवहन विभाग ने इस खबर पर संज्ञान लिया. मालूम हो कि परिवहन विभाग में लंबित चालान को लेकर जुर्माना राशि का प्रकरण काफी लंबे समय से अटका हुआ था.

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जुर्माना राशि वसूलने को लेकर जारी हुए नए आदेश

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ऐसे में पुराने एक्ट का जुर्माना लगेगा या नए एक्ट का, इसको लेकर भी विभाग के अंतर्गत असमंजस बना हुआ था. उसके बाद परिवहन विभाग ने इसे लेकर विधि-विभाग की राय भी मांगी थी. जिसके बाद विधिक राय के बाद परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ-डीटीओ अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.

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परिवहन आयुक्त रवि जैन ने जारी किए आदेश

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आदेश में परिवहन आयुक्त रवि जैन ने लिखा कि आवेदक ने अगर नया एक्ट लागू होने से पहले निस्तारण के लिए आवेदन किया है तो पूर्व के जुर्माना नियमों के तहत जुर्माना राशि वसूली जाएगी. अगर आवेदक ने नए एक्ट लागू होने के बाद निस्तारण के लिए आवेदन किया है तो आवेदक से नए अधिनियम के तहत जुर्माना राशि वसूली जाएगी. हालांकि, अब इस जुर्माना राशि का ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है. बता दें कि राशि को लेकर पहले भी ईटीवी भारत के द्वारा ही मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया है.

Last Updated : Aug 28, 2020, 6:44 PM IST
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