जयपुर. वर्ष 2000 से पहले जन्मे या 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित नहीं होंगे. 31 दिसंबर बीतने के साथ जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित करने की ये व्यवस्था बंद कर दी गई है. हालांकि, जनता को राहत देने के लिए निगम प्रशासन ने इसकी आखरी डेट बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है.
जिन बच्चों का जन्म पंजीयन वर्ष 2000 से पहले किया गया है. लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित नहीं कराया गया है. ऐसे बच्चों का नाम अब बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं जोड़ा जा सकेगा. नगर निगम की ओर से ये सुविधा बुधवार से बंद कर दी गई है. दरअसल, सांख्यिकी निदेशालय से मिले निर्देशों की पालना करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जोड़ने की तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी.
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वहीं, अब 1 जनवरी 2020 से अगर नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, तो उसे बिना नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र ही उपलब्ध कराया जाएगा. यही नहीं पूर्व में जारी बिना नाम वाले प्रमाण पत्र में भी उसका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा.
इस संबंध में जन्म-मृत्यु पंजीयन रजिस्ट्रार प्रदीप पारीक ने बताया कि 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम नहीं लिखे जाने का अधिनियम में प्रावधान है. हालांकि, बीच में सरकार ने 5 साल की छूट दी थी. लेकिन आम जनता में जागरूकता की कमी है. इसलिए सरकार को तारीख आगे बढ़ाने के लिए लिखा गया है, जो उनके पास विचाराधीन है.