जयपुर. मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 में विद्युत व्यवस्था (Electrical System) 'सोलर लाइटिंग' को 'रूफटॉप सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन' से रिप्लेस किया गया है. नगरीय विकास विभाग ने ये प्रावधान सभी प्राधिकरण, विकास न्यास और नगरीय निकायों के विनियमों में जोड़े जाने के आदेश जारी कर दिए है.
भवन निर्माण गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए राज्य सरकार ने मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 लागू किए गए थे. जिसमें अब सोलर लाइटिंग की जगह रूफटॉप सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन (Rooftop Solar Energy Installation) की विद्युत व्यवस्था की गई है.
इससे पहले मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में ये प्रमुख प्रावधान किए गए थे तय...
500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के भूखंडों के लिए मानचित्र अनुमोदन की जरूरत नहीं
2500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर डीम्ड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (Deemed Building Plan Approval System) लागू
15 मीटर की जगह 18 मीटर ऊंचाई के भवनों को बहुमंजिला भवन श्रेणी में माना गया
90 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर बने आवास के लिए किसी प्रकार के सेट बैक छोड़ने की जरूरत नहीं
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं तीन बिल्डिंग एरिया रेशयों तक अधिक निर्माण कर सकती हैं
स्टिल्ट पार्किंग प्रस्तावित करने पर स्टिल्ट पोडियम को भवन की ऊंचाई से मुक्त किया गया
आपको बता दें कि प्रदेश के सभी शहरों में सरकार मॉडल बिल्डिंग बायलॉज (Government Model Building Bylaws) लागू किए हैं. निकायों में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर ही अब भवन निर्माण अनुमति की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.