जयपुर. मॉब लिंचिंग की घटनाएं देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब राजस्थान सरकार इस पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है. इसको लेकर राजस्थान विधानसभा में सरकार ने बिल भी पेश कर दिया है और अगले हफ्ते कानून पारित कर दिया जाएगा. इसको लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए और कानून के क्रियान्वयन की मजबूती पर ध्यान देने की बात कही.
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आपको बता दे कि, इस बिल के मुताबिक मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम देने के बाद 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. बिल के मुताबिक लिंचिंग रोकने के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी लाया जाएगा. जो कि पुलिस महानिरीक्षक स्तर का होगा. इससे पहले राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान घोषणा कर दी थी कि बलात्कार, मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग जैसे मामलों पर कठोर कानून बनाया जाएगा. वही इस कानून की जानकारी स्कूल सिलेबस में भी दी जाएगी.