जयपुर. संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने (Minister Shanti Dhariwal) सोमवार को विधानसभा में कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के (Registration Act 1908) संशोधन के बाद ऑनलाईन पंजीयन के नियमों में सरलीकरण हो जाएगा. धारीवाल सदन में विधायक ज्ञानचंद पारख की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जबाव दे रहे थे.
इससे पहले धारीवाल ने इस संबंध में अपने लिखित वक्तव्य में बताया कि दस्तावेजों के पंजीयन और संबंधित कार्यो के ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के संशोधन के लिए विधानसभा में बिल पारित हो चुका है. यह बिल राज्यपाल को भेजा चुका है. जिन्होंने 21 अक्टूबर 21 को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद नए नियम बन जाएंगे.
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया नए नियमों के आने के बाद अगर किसी की डिमांड है तो वे ऑनलाइन प्रदर्शित हो जाएगी. उन्होंने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में डिजिटल इंडिया लेंड रिकॉर्ड्स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत तहसीलों में पंजीकरण को ऑनलाईन प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसी क्रम में विक्रय पत्र के पंजीकरण होने पर यह ’ई-धरती’ पर स्वतः ही नामंतरण के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा.