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गहलोत के मंत्री ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, आयोग ने दिया झटका - आयोग ने दिया झटका

पंचायत और जिला परिषद चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना गहलोत सरकार के मंत्री को भारी पड़ गया. उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने आचार संहिता लागू होने के बाद भी विधायक कोष से 5 कक्षा-कक्षों के लिए 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार सहिंता का उल्लंघन मानते हुए जिला कलेक्टर दौसा को राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं.

Code of Conduct violation
आचार संहिता का उल्लंघन
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Published : Aug 20, 2021, 8:18 PM IST

जयपुर. प्रदेश के 6 जिलों में चल रहे पंचायत और जिला परिषद चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है. गहलोत सरकार में उद्योग मंत्री और लालसोट से विधायक परसादी लाल मीणा आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए गए हैं.

जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने परसादी लाल मीणा को नोटिस देकर उनकी ओर से स्कूल में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए स्वीकृत की गई राशि की अनुशंषा को कैंसिल करने के आदेश जिला कलेक्टर दौसा को दिए हैं. साथ ही निर्देश भी दिए हैं कि आगे से आचार संहिता के प्रभावी रहते हुए इस तरह की कोई अनुशंषा नहीं की जाए.

Code of Conduct violation
राशि लौटाने के निर्देश..

पढ़ें : जन आशीर्वाद यात्रा पर बरसे गहलोत के मंत्री, रघु शर्मा बोले- सावन के अंधे को सबकुछ हरा-हरा नजर आता है तो धारीवाल ने कही ये बात

दरअसल, पंचायत जिला परिषद चुनाव के चलते 5 अगस्त से 6 जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, सिरोही और भरतपुर जिलों में आचार संहिता लागू है. इसी बीच उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने 18 अगस्त को विधायक क्षेत्रीय विकास कोष से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महाराजपुरा ग्राम पंचायत पट्टी किशोरपुरा में 5 का कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने की अनुशंषा जिला कलेक्टर दौसा को की.

Code of Conduct violation
आचार संहिता का उल्लंघन...

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रथम दृष्टया 25 लाख की राशि स्वीकृत करने की अनुशंषा को आचार संहिता का उल्लंघन माना है. इस संबंध में आयोग ने जिला कलेक्टर दौसा को भी अनुशंषा स्वीकृत नहीं करने और उसे लौटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उद्योग मंत्री को भी आचार संहिता के प्रभावी रहते इस तरह के कोई अनुशंषा नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर. प्रदेश के 6 जिलों में चल रहे पंचायत और जिला परिषद चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है. गहलोत सरकार में उद्योग मंत्री और लालसोट से विधायक परसादी लाल मीणा आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए गए हैं.

जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने परसादी लाल मीणा को नोटिस देकर उनकी ओर से स्कूल में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए स्वीकृत की गई राशि की अनुशंषा को कैंसिल करने के आदेश जिला कलेक्टर दौसा को दिए हैं. साथ ही निर्देश भी दिए हैं कि आगे से आचार संहिता के प्रभावी रहते हुए इस तरह की कोई अनुशंषा नहीं की जाए.

Code of Conduct violation
राशि लौटाने के निर्देश..

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दरअसल, पंचायत जिला परिषद चुनाव के चलते 5 अगस्त से 6 जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, सिरोही और भरतपुर जिलों में आचार संहिता लागू है. इसी बीच उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने 18 अगस्त को विधायक क्षेत्रीय विकास कोष से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महाराजपुरा ग्राम पंचायत पट्टी किशोरपुरा में 5 का कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने की अनुशंषा जिला कलेक्टर दौसा को की.

Code of Conduct violation
आचार संहिता का उल्लंघन...

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रथम दृष्टया 25 लाख की राशि स्वीकृत करने की अनुशंषा को आचार संहिता का उल्लंघन माना है. इस संबंध में आयोग ने जिला कलेक्टर दौसा को भी अनुशंषा स्वीकृत नहीं करने और उसे लौटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उद्योग मंत्री को भी आचार संहिता के प्रभावी रहते इस तरह के कोई अनुशंषा नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

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