जयपुर. शहर में शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में नापतोल और डिब्बा बंद वस्तुओं पर उपभोक्ताओं के लिए पूर्ण सूचना अंकित होने की नियमित रूप से जांच की जाएगी.
इस दौरान उन्होंने विधिक माप विज्ञान डिब्बा बंद वस्तुएं नियम 2011 की पूर्ण रूप से पालना करने के निर्देश दिए. उन्होंने विधिक माप विज्ञान के अधिकारियों को त्योहारी सीजन में कोई भी विक्रेता मिठाईयों के साथ डिब्बे का वजन नहीं तोले, इसकी पालना के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए.
इसके बावजूद भी अगर कोई भी दुकानदार दीपावली के त्योहार पर मिठाई सूखे मेवे के साथ डिब्बा तोलता है, तो उसके विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जाएगी. नवीन जैन ने आगामी 24 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले उपभोक्ता दिवस की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए,
इस दौरान बैठक में बाट माप का सत्यापन और मुद्रांकन, पैंकर पंजीयन और ई-तुलामान सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से चर्चा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. बैठक में उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक सुरेश चन्द गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत...
नवीन जैन ने उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को डायरेक्ट सेलिंग एजेन्सियों की शिकायतों का निस्तारण और मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनियों की सूची बनाने के भी निर्देश दिए. नवीन जैन ने कहा कि कोई भी विक्रेता आम जन से एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूलता है या अन्य कोई मिलावट करता है, तो उपभोक्ता विभाग की हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1800 180 6030 पर शिकायत कर सकता है.