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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान पारदर्शिता एवं जवाबदेही कानून के प्रारूप पर चर्चा - मुख्य सचिव जयपुर

जयपुर में बुधवार को मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजस्थान पारदर्शिता और जवाबदेही कानून के प्रारूप पर चर्चा की गई है.

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित
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Published : Sep 9, 2020, 9:01 PM IST

जयपुर: प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में गठित समिति की बुधवार को यहां शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजस्थान पारदर्शिता और जवाबदेही कानून के प्रारूप पर चर्चा की गई है. मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान लोक सेवाएं गारंटी अधिनियम व सुनवाई का अधिकार अधिनियम बनाया गया था.

उन्होंने कहा कि हमें नए प्रस्तावित कानून को ज्यादा जवाबदेही, पारदर्शी और मजबूत बनाने और प्रभावी मॉनिटरिंग व पर्यवेक्षण की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता है. ताकि आमजन को तय समय पर लोक सेवाएं मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके. साथ ही समिति के अन्य सदस्यों ने पहले से अस्तित्व में दोनों कानूनों की कमियों का आंकलन कर दूर करने और प्रभावी मॉनिटरिंग सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.

पढ़ें: कोटा: पंचायतीराज विभाग के कर्मचारियों ने वेतन कटौती के आदेश प्रतियों की जलाई होली

इससे पहले प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्तावित कानून के प्रारूप पर अब तक हुई कार्रवाई का प्रस्तुतीकरण दिया है. बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, गृह एवं परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार आदि उपस्थित रहे.

राजस्थान विश्वविद्यालय ने जारी किया टाइम टेबल, 18 सितंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है. जिसके अनुसार ये परीक्षाएं 18 सितंबर से शुरू होंगी और 15 अक्टूबर को समाप्त होंगी. साथ ही परीक्षाओं का परिणाम भी 30 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा.

जयपुर: प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में गठित समिति की बुधवार को यहां शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजस्थान पारदर्शिता और जवाबदेही कानून के प्रारूप पर चर्चा की गई है. मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान लोक सेवाएं गारंटी अधिनियम व सुनवाई का अधिकार अधिनियम बनाया गया था.

उन्होंने कहा कि हमें नए प्रस्तावित कानून को ज्यादा जवाबदेही, पारदर्शी और मजबूत बनाने और प्रभावी मॉनिटरिंग व पर्यवेक्षण की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता है. ताकि आमजन को तय समय पर लोक सेवाएं मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके. साथ ही समिति के अन्य सदस्यों ने पहले से अस्तित्व में दोनों कानूनों की कमियों का आंकलन कर दूर करने और प्रभावी मॉनिटरिंग सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.

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इससे पहले प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्तावित कानून के प्रारूप पर अब तक हुई कार्रवाई का प्रस्तुतीकरण दिया है. बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, गृह एवं परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार आदि उपस्थित रहे.

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