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जयपुर में बिना डिक्लेरेशन और बगैर एमआरपी के मेडिकल उपकरण मिले

जयपुर विधिक माप विज्ञान की टीम ने शुक्रवार को जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिसमें टीम की ओर से बिना डिक्लेरेशन और बगैर एमआरपी के बेचे जा रहे बड़ी संख्या में पल्स ऑक्सीमीटर मीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर जब्त किए गए हैं.

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बिना डिक्लेरेशन और बगैर एमआरपी के मेडिकल उपकरण मिले
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Published : May 28, 2021, 10:49 PM IST

जयपुर. विधिक माप विज्ञान की टीम ने शुक्रवार को जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिसमें बिना डिक्लेरेशन और बगैर एमआरपी के बेचे जा रहे बड़ी संख्या में पल्स ऑक्सीमीटर मीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर जब्त किए हैं.

बता दें कि बिना डिक्लेरेशन और बगैर एमआरपी के मेडिकल उपकरणों को बेचने की शिकायत पर विधिक माप विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को जयपुर शहर के झोटवाड़ा इलाके में स्थित मैसर्स एस. डी. अग्रवाल टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और आर. एस. एंटरप्राइजेज कालवाड़ रोड की जांच की गई. जहां बगैर एमआरपी और बिना डिक्लेरेशन के पल्स ऑक्सीमीटर के 5353 नग, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के 147 नग और इन्फ्रारेड थर्मामीटर के 46 नग पाए गए. जिन्हें टीम ने जब्त कर लिया है.

विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से प्रदेश के अजमेर, करौली और नागौर जिलों में 8 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 32 हजार 500 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है. टीम ने अजमेर जिले में लखदातार किराना स्टोर, शंकर लाल तेल घानी और राम किराना स्टोर का निरीक्षण किया. जहांपर दाल, जीरा, मसाला, आचार और ड्राई फ्रूट के पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत आवश्यक डिक्लेरेशन और पैकर लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से प्रत्येक दुकानदार पर 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है.

पढ़ें: भरतपुर में डॉक्टर दंपती को गोली मारने का CCTV फुटेज आया सामने

इसी के साथ शहर में पूजा मेडिकल और जनरल स्टोर पर पीसीआर नियम के तहत आवश्यक डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर 2 हजार 500 रुपए की पेनाल्टी लगाई है. विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से करौली जिले के हिंडौन सिटी में स्थित अनूप ट्रेडिंग कम्पनी पर राई के पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत आवश्यक डिक्लेरेशन नहीं पाया गया. जिसकी वजह से 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. नागौर जिले के डेगाना कस्बे में ओसवाल स्टोर पर किशमिश के पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत आवश्यक डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है.

जयपुर. विधिक माप विज्ञान की टीम ने शुक्रवार को जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिसमें बिना डिक्लेरेशन और बगैर एमआरपी के बेचे जा रहे बड़ी संख्या में पल्स ऑक्सीमीटर मीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर जब्त किए हैं.

बता दें कि बिना डिक्लेरेशन और बगैर एमआरपी के मेडिकल उपकरणों को बेचने की शिकायत पर विधिक माप विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को जयपुर शहर के झोटवाड़ा इलाके में स्थित मैसर्स एस. डी. अग्रवाल टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और आर. एस. एंटरप्राइजेज कालवाड़ रोड की जांच की गई. जहां बगैर एमआरपी और बिना डिक्लेरेशन के पल्स ऑक्सीमीटर के 5353 नग, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के 147 नग और इन्फ्रारेड थर्मामीटर के 46 नग पाए गए. जिन्हें टीम ने जब्त कर लिया है.

विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से प्रदेश के अजमेर, करौली और नागौर जिलों में 8 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 32 हजार 500 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है. टीम ने अजमेर जिले में लखदातार किराना स्टोर, शंकर लाल तेल घानी और राम किराना स्टोर का निरीक्षण किया. जहांपर दाल, जीरा, मसाला, आचार और ड्राई फ्रूट के पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत आवश्यक डिक्लेरेशन और पैकर लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से प्रत्येक दुकानदार पर 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है.

पढ़ें: भरतपुर में डॉक्टर दंपती को गोली मारने का CCTV फुटेज आया सामने

इसी के साथ शहर में पूजा मेडिकल और जनरल स्टोर पर पीसीआर नियम के तहत आवश्यक डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर 2 हजार 500 रुपए की पेनाल्टी लगाई है. विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से करौली जिले के हिंडौन सिटी में स्थित अनूप ट्रेडिंग कम्पनी पर राई के पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत आवश्यक डिक्लेरेशन नहीं पाया गया. जिसकी वजह से 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. नागौर जिले के डेगाना कस्बे में ओसवाल स्टोर पर किशमिश के पैकेट पर पीसीआर नियम के तहत आवश्यक डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है.

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