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मानसिंह हत्याकांड मामला : 11 पुलिसकर्मी दोषी, मथुरा की अदालत आज करेगी सजा का ऐलान - ईटीवी भारत की खबर

मथुरा जिला न्यायालय कोर्ट से बुधवार को राजस्थान के भरतपुर जिले के बहुचर्चित मानसिंह हत्याकांड में डीएसपी समेत ग्यारह पुलिसकर्मियों को सजा का ऐलान किया जाएगा. मंगलवार को जिला न्यायालय कोर्ट ने ग्यारह पुलिसकर्मियों को आरोपी माना है, एसपी सिटी ने जिला न्यायालय कोर्ट की सुरक्षा की चाक-चौबंद सभी गेटों पर पुलिस और पीएसी तैनाती की है.

मान सिंह हत्याकांड मामला, Man Singh murder case
मान सिंह हत्याकांड पर फैसला
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Published : Jul 22, 2020, 12:27 PM IST

Updated : Jul 22, 2020, 1:02 PM IST

मथुरा/ जयपुर. राजस्थान के बहुचर्चित भरतपुर के मान सिंह समेत तीन लोगों की हत्या के मामले मंगलवार को जिला न्यायालय मथुरा कोर्ट ने डीएसपी कान सिंह समेत 11 पुलिसकर्मियों को आरोपी माना है. जबकि मंगलवार को जिला न्यायालय कोर्ट ने तीन लोगों को मानसिंह हत्याकांड में बरी कर दिया गया.

मान सिंह हत्याकांड मामला, Man Singh murder case
सुरक्षा के पूरे इंतजाम

क्या था मामला:

21 फरवरी 1985 को राजस्थान में चुनाव प्रचार हो रहा था. डीग विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार मानसिंह अपनी जोंगा जीप लेकर चुनाव प्रचार के लिए लाल कुंडा चुनाव कार्यालय पहुंचे. तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. घटना में मान सिंह, उनके साथी सुमेर सिंह और हरि सिंह की मौत हो गई. जिसके बाद उनके शव जोंगा जीप में मिले थे.

मानसिंह के दामाद विजय सिंह ने सिरोही में 23 फरवरी को राजा मानसिंह और दो अन्य की हत्या के मामले में पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट लिखवाई. वहीं इस घटना में तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी, एसएचओ वीरेंद्र सिंह और कई पुलिसकर्मी आरोपी थे.

मान सिंह हत्याकांड मामला, Man Singh murder case
सुरक्षा के पूरे इंतजाम

पढ़ेंः 35 साल बाद आए फैसले पर कृष्णेंद्र कौर बोलीं, 'आज का फैसला बहुत अच्छा, राजा मानसिंह व हरि सिंह को मिला न्याय'

हत्या के मामले में जयपुर की सीबीआई विशेष अदालत में मुकदमा चला. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा 1990 में मथुरा न्यायालय स्थानांतरण कर दिया गया. 20 फरवरी 1985 को मानसिंह के खिलाफ राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर से मंच तोड़ने की एफआईआर डीग थाने में दर्ज हुई.

मान सिंह हत्याकांड मामला, Man Singh murder case
11 पुलिसकर्मी दोषी

मानसिंह हत्याकांड में सीबीआई की ओर से कुल 18 अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. जिसमें से तीन अभियुक्त कांस्टेबल गनेकराम, कांस्टेबल कुलदीप और सीताराम की मौत हो चुकी है. जबकि तत्कालीन सीओ गाड़ी चालक वीरेंद्र सिंह को जिला न्यायालय कोर्ट ने बरी कर दिया है.

पढ़ेंः CBI पर भरोसा नहीं, इसलिए SOG से करवा रहे जांचः खाचरियावास

जिला न्यायालय जज साधना रानी ठाकुर ने मंगलवार को मानसिंह हत्याकांड के मामले में डीएसपी समेत ग्यारह पुलिस कर्मियों को दोषी माना है. बुधवार को सभी आरोपियों के सजा का ऐलान होगा और आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा. मानसिंह हत्याकांड के मामले में जिला न्यायालय कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं पीएसी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

मथुरा/ जयपुर. राजस्थान के बहुचर्चित भरतपुर के मान सिंह समेत तीन लोगों की हत्या के मामले मंगलवार को जिला न्यायालय मथुरा कोर्ट ने डीएसपी कान सिंह समेत 11 पुलिसकर्मियों को आरोपी माना है. जबकि मंगलवार को जिला न्यायालय कोर्ट ने तीन लोगों को मानसिंह हत्याकांड में बरी कर दिया गया.

मान सिंह हत्याकांड मामला, Man Singh murder case
सुरक्षा के पूरे इंतजाम

क्या था मामला:

21 फरवरी 1985 को राजस्थान में चुनाव प्रचार हो रहा था. डीग विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार मानसिंह अपनी जोंगा जीप लेकर चुनाव प्रचार के लिए लाल कुंडा चुनाव कार्यालय पहुंचे. तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. घटना में मान सिंह, उनके साथी सुमेर सिंह और हरि सिंह की मौत हो गई. जिसके बाद उनके शव जोंगा जीप में मिले थे.

मानसिंह के दामाद विजय सिंह ने सिरोही में 23 फरवरी को राजा मानसिंह और दो अन्य की हत्या के मामले में पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट लिखवाई. वहीं इस घटना में तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी, एसएचओ वीरेंद्र सिंह और कई पुलिसकर्मी आरोपी थे.

मान सिंह हत्याकांड मामला, Man Singh murder case
सुरक्षा के पूरे इंतजाम

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हत्या के मामले में जयपुर की सीबीआई विशेष अदालत में मुकदमा चला. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा 1990 में मथुरा न्यायालय स्थानांतरण कर दिया गया. 20 फरवरी 1985 को मानसिंह के खिलाफ राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर से मंच तोड़ने की एफआईआर डीग थाने में दर्ज हुई.

मान सिंह हत्याकांड मामला, Man Singh murder case
11 पुलिसकर्मी दोषी

मानसिंह हत्याकांड में सीबीआई की ओर से कुल 18 अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. जिसमें से तीन अभियुक्त कांस्टेबल गनेकराम, कांस्टेबल कुलदीप और सीताराम की मौत हो चुकी है. जबकि तत्कालीन सीओ गाड़ी चालक वीरेंद्र सिंह को जिला न्यायालय कोर्ट ने बरी कर दिया है.

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जिला न्यायालय जज साधना रानी ठाकुर ने मंगलवार को मानसिंह हत्याकांड के मामले में डीएसपी समेत ग्यारह पुलिस कर्मियों को दोषी माना है. बुधवार को सभी आरोपियों के सजा का ऐलान होगा और आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा. मानसिंह हत्याकांड के मामले में जिला न्यायालय कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं पीएसी पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

Last Updated : Jul 22, 2020, 1:02 PM IST
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