जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से भी सख्ती बरती जा रही है. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 15 दिन का कर्फ्यू लगाया है. बढ़ते कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 3 मई तक कुछ शर्तों के साथ कर्फ्यू लगाया है. राजधानी जयपुर में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों के अलावा सभी दुकानें और बाजार बंद रखे गए हैं. गृह विभाग की गाइडलाइन का हवाला देकर जयपुर शहर में शराब की दुकानें भी खोली.
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शराब की दुकानों के लिए अलग से कोई गाइडलाइन या आदेश जारी नहीं किया गया है. शराब कारोबारियों की मानें तो शराब की दुकान है शाम 5 बजे तक खोलने के मौखिक निर्देश दिए गए हैं. पिछले साल लॉकडाउन में जिस तरह शराब के शौकीनों को परेशानी झेलनी पड़ी थी, वह इस बार नहीं होगी. सरकार ने इस बार गाइडलाइन जारी की है, उसके एक बिंदु का हवाला देते हुए शहर में आज पहले दिन शराब की दुकानें खोली गई.
जानकार सूत्रों की मानें तो गृह विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें सरकारी अनुमत दुकानों को लॉकडाउन के अंदर छूट है. ऐसी छूट के चलते शराब दुकान संचालकों ने दुकानें खोली है. ऐसे में सबसे बड़ी राहत शराब पीने वाली शौकीनों को मिली है. 2 दिन से शराब की दुकानें बंद होने के कारण शराब के शौकीनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. उस समय शराब ठेके बंद होने के कारण बाजार में ब्लैक से भी शराब की बिक्री हो रही थी.
गाइडलाइन के बिंदु संख्या 27 का हवाला देते हुए शराब की दुकानें खोल दी गई हैं. गाइडलाइन के बिंदु नंबर 27 में सरकार ने अनुमत शब्द लिखा है. इसी बिंदु का हवाला देकर आज से शराब कारोबारियों ने दुकानें खोल रखी हैं. हालांकि आबकारी विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. आबकारी विभाग के सूत्रों के मुताबिक गाइडलाइन में सरकार ने अनुमत इकाइयों को खोलने की अनुमति दी है, तो शराब की दुकानें खोलने के लिए अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि शराब की दुकानें भी सरकार से जारी लाइसेंस के आधार पर खोली जाती है.
सरकार के लिए रेवेन्यू का बड़ा स्रोत शराब की दुकानें मानी जाती हैं. शराब की बिक्री जितनी शराब पीने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा सरकार के लिए भी अहम है. सरकार की आय के बड़े स्रोतों में आबकारी महकमा माना जाता है. सरकार आबकारी विभाग से पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 9751 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था. वर्ष 2021-22 में सरकार ने आबकारी विभाग से 13,500 करोड़ रुपये रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य रखा है.
शराब कारोबारियों का कहना है कि आबकारी विभाग से निर्देश मिले हैं कि शराब की दुकानें शाम 5:00 बजे तक खोली जा सकती है. गाइडलाइन की पालना करवाना अनिवार्य रखा गया है. शराब की दुकान पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है. दुकान के बाहर गोले बनाए गए हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है. इसके साथ ही आबकारी विभाग और सरकार की गाइडलाइन की पूरी पालना का ध्यान रखा जा रहा है.