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नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिगों से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि नाबालिग की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है.

Life imprisonment, पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत
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Published : Jan 8, 2020, 8:58 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अभियुक्त हरि कनवाडिया और राहुल नायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल तीन लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 13 मई 2017 को मुरलीपुरा थाना इलाका निवासी 17 वर्षीय पीड़िता को बहला-फुसला कर अजमेर ले गया. जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं उसे ट्रेन से मुम्बई ले जाते समय भी अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः डोशे कंपनी से खरीदा जाएगा सरकार का नया जेट विमान, मिली हरी झंडी

इसी तरह अभियुक्त राहुल नायक ने आंधी थाना इलाका निवासी पीड़िता का 21 जून 2017 की देर रात परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर अपहरण कर लिया. अभियुक्त ने पीड़िता को महाराष्ट्र के कोहलापुर में दस दिन तक रखते हुए रोजाना दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः दारा एनकाउंटर प्रकरण: पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड़ सहित 23 के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. वहीं, अदालत ने 12 साल के बच्चे से कुकर्म करने वाले अभियुक्त हनुमान सहाय रैगर को दस साल की सजा सुनाई है. झोटवाड़ा थाना इलाके में अभियुक्त ने गत मार्च माह में पीड़ित के साथ कुकर्म किया था.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अभियुक्त हरि कनवाडिया और राहुल नायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल तीन लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 13 मई 2017 को मुरलीपुरा थाना इलाका निवासी 17 वर्षीय पीड़िता को बहला-फुसला कर अजमेर ले गया. जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं उसे ट्रेन से मुम्बई ले जाते समय भी अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

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इसी तरह अभियुक्त राहुल नायक ने आंधी थाना इलाका निवासी पीड़िता का 21 जून 2017 की देर रात परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर अपहरण कर लिया. अभियुक्त ने पीड़िता को महाराष्ट्र के कोहलापुर में दस दिन तक रखते हुए रोजाना दुष्कर्म किया.

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पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. वहीं, अदालत ने 12 साल के बच्चे से कुकर्म करने वाले अभियुक्त हनुमान सहाय रैगर को दस साल की सजा सुनाई है. झोटवाड़ा थाना इलाके में अभियुक्त ने गत मार्च माह में पीड़ित के साथ कुकर्म किया था.

Intro:बाईट - सरकारी वकील ललिता संजीव महारवाल

जयपुर। पोक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अभियुक्त हरि कनवाडिया और राहुल नायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल तीन लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 13 मई 2017 को मुरलीपुरा थाना इलाका निवासी 17 वर्षीय पीडिता को बहला फुसला कर अजमेर ले गया। जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं उसे ट्रेन से मुम्बई ले जाते समय भी अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी तरह अभियुक्त राहुल नायक ने आंधी थाना इलाका निवासी पीडिता का 21 जून 2017 की देर रात परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर अपहरण कर लिया। अभियुक्त ने पीडिता को महाराष्ट्र के कोहलापुर में दस दिन तक रखते हुए रोजाना दुष्कर्म किया। वहीं पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। वहीं अदालत ने 12 साल के बच्चे से कुकर्म करने वाले अभियुक्त हनुमान सहाय रैगर को दस साल की सजा सुनाई है। झोटवाडा थाना इलाके में अभियुक्त ने गत मार्च माह में पीडित के साथ कुकर्म किया था।Conclusion:
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