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हत्या के 4 साल पुराने मामले में 3 छात्रों को आजीवन कारावास

जयपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने प्रेम संबंधों को लेकर युवक की हत्या के चार साल पुराने मामले में तीन अभियुक्त छात्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

हत्या के 4 साल पुराने मामले में 3 छात्रों को आजीवन कारावास
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Published : Jun 14, 2019, 9:23 PM IST

जयपुर. राजधानी जयपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम संख्या 16 ने प्रेम संबंधों को लेकर 19 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में तीन अभियुक्त छात्रों को प्रवनेन्द्र सिंह, अंकित अग्रवाल और आदित्य यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभियुक्त प्रवनेन्द्र एक युवती से प्रेम करता था. उसने उस युवती को मृतक सुरेंद्र सैनी की बाइक पर कई बार आते जाते देखा था. जिसके चलते सुरेंद्र के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था. 8 मई 2015 को अभियुक्तों ने षड्यंत्र रचकर आदित्य के जरिए सुरेंद्र को फोन कर बुलाया और कार में बैठा कर ले गए.

इसके बाद अभियुक्तों ने मिलकर सुरेंद्र के साथ मारपीट की और चाकू से गला काट कर हत्या कर दी. इसके बाद शव को गोकुलपुरा की खाली जमीन में फेंककर चले गए. मृतक के भाई की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए करधनी थाना पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 31 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

जयपुर. राजधानी जयपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम संख्या 16 ने प्रेम संबंधों को लेकर 19 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में तीन अभियुक्त छात्रों को प्रवनेन्द्र सिंह, अंकित अग्रवाल और आदित्य यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभियुक्त प्रवनेन्द्र एक युवती से प्रेम करता था. उसने उस युवती को मृतक सुरेंद्र सैनी की बाइक पर कई बार आते जाते देखा था. जिसके चलते सुरेंद्र के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था. 8 मई 2015 को अभियुक्तों ने षड्यंत्र रचकर आदित्य के जरिए सुरेंद्र को फोन कर बुलाया और कार में बैठा कर ले गए.

इसके बाद अभियुक्तों ने मिलकर सुरेंद्र के साथ मारपीट की और चाकू से गला काट कर हत्या कर दी. इसके बाद शव को गोकुलपुरा की खाली जमीन में फेंककर चले गए. मृतक के भाई की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए करधनी थाना पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 31 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

Intro:जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम- 16 ने प्रेम संबंधों को लेकर 19 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में तीन अभियुक्त छात्रों प्रवनेन्द्र सिंह, अंकित अग्रवाल और आदित्य यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर ₹30000 का जुर्माना भी लगाया है।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त प्रवनेन्द्र संगीता नाम की युवती से प्रेम करता था। उसने संगीता को मृतक सुरेंद्र सैनी की मोटरसाइकिल पर कई बार आते जाते देखा था। जिसके चलते सुरेंद्र के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था।
अभियुक्तों ने षड्यंत्र कर 8 मई 2015 को आदित्य के जरिए सुरेंद्र सैनी को फोन कर बुलाया और कार में बैठा कर ले गए। अभियुक्तों ने मिलकर सुरेंद्र के साथ मारपीट की और चाकू से गला काट कर हत्या कर दी। इसके बाद अभियुक्तों ने शव को गोकुलपुरा की खाली जमीन में फेंककर चले गए। मामले में मृतक के भाई की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए करधनी थाना पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 31 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।


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