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शादी का झांसा देकर देह शोषण करने वाले आरोपी की अब जेल में कटेगी पूरी जिंदगी, 1 लाख रुपए जुर्माना भी

जयपुर महानगर द्वितीय की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने शादी का झांसा देकर देह शोषण करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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जयपुर सत्र न्यायालय
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Published : Jul 10, 2020, 7:30 PM IST

जयपुर. महानगर द्वितीय की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने शादी का झांसा देकर तलाकशुदा महिला का कई बार देह शोषण करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि पीड़िता वर्ष 2016 में अजमेर में एक विवाह समारोह में अभियुक्त से मिली थी. अभियुक्त ने उसे बताया कि उसका तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है और तलाक मिलते ही वह उससे शादी कर लेगा. वहीं दो महीने बाद अभियुक्त ने पीड़िता को अपने परिजनों से मिलाने का झांसा देकर अपने जयपुर स्थित फ्लैट में बुला लिया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता को नशीला पेय पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें- अजमेर: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी बीकानेर से गिरफ्तार

वहीं, बाद में कई बार अभियुक्त ने पीड़िता के साथ अलग-अलग जगह शारीरिक संबंध बनाए. अक्टूबर 2017 में अभियुक्त का तलाक होने के बाद पीड़िता ने शादी का दबाव डाला, लेकिन अभियुक्त ने शादी से इनकार कर दिया और पीड़िता के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी. इस पर पीड़िता ने वर्ष 2018 में इस्तगासा के जरिए सोडाला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया.

झालावाड़ न्यायालय ने तांत्रिक को सुनाई 2 साल की सजा

झालावाड़ जिले में जगदंबा बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले तांत्रिक कुलदीप सिंह को कोर्ट ने युवती से छेड़छाड़ के मामले में 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं बाबा एक युवक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में जेल में बंद है. यह मामला भी कोर्ट में चल रहा है.

जयपुर. महानगर द्वितीय की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने शादी का झांसा देकर तलाकशुदा महिला का कई बार देह शोषण करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि पीड़िता वर्ष 2016 में अजमेर में एक विवाह समारोह में अभियुक्त से मिली थी. अभियुक्त ने उसे बताया कि उसका तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है और तलाक मिलते ही वह उससे शादी कर लेगा. वहीं दो महीने बाद अभियुक्त ने पीड़िता को अपने परिजनों से मिलाने का झांसा देकर अपने जयपुर स्थित फ्लैट में बुला लिया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता को नशीला पेय पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

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वहीं, बाद में कई बार अभियुक्त ने पीड़िता के साथ अलग-अलग जगह शारीरिक संबंध बनाए. अक्टूबर 2017 में अभियुक्त का तलाक होने के बाद पीड़िता ने शादी का दबाव डाला, लेकिन अभियुक्त ने शादी से इनकार कर दिया और पीड़िता के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी. इस पर पीड़िता ने वर्ष 2018 में इस्तगासा के जरिए सोडाला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया.

झालावाड़ न्यायालय ने तांत्रिक को सुनाई 2 साल की सजा

झालावाड़ जिले में जगदंबा बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले तांत्रिक कुलदीप सिंह को कोर्ट ने युवती से छेड़छाड़ के मामले में 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं बाबा एक युवक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में जेल में बंद है. यह मामला भी कोर्ट में चल रहा है.

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