जयपुर. राजधानी की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवारको नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दिनेश कुमार स्वामी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि गोविन्दगढ़ थाना इलाका निवासी नाबालिग पीड़िता 14 अक्टूबर 2015 को शौच के लिए खेत पर गई थी. रास्ते में अभियुक्त उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया. अभियुक्त ने उसे अलवर सहित अन्य जगहों पर रखा और कई बार दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 नवंबर को पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था.
अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा
वहीं दूसरे मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मनीष वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अलवर निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने अपहरण में सहयोग करने वाले अभियुक्त कमलेश बुनकर को तीन साल की सजा सुनाते हुए पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त 14 फरवरी 2015 की रात वैशाली नगर थाना इलाके से पीड़िता को बहला-फुसला कर ले गए. अभियुक्त मनीष ने उसे दिल्ली, मेरठ और लखनऊ में कई दिनों तक अपने साथ रखा और दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर वैशालीनगर थाना पुलिस ने 22 फरवरी को लखनऊ से पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.