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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 1.15 लाख रुपए का जुर्माना

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Aug 14, 2019, 10:30 PM IST

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पप्पूलाल बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया गया कि जवाहर नगर थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग पीड़िता का परिवार और अभियुक्त एक ही मकान में किराए पर रहते थे, जिसके चलते दोनों के बीच दोस्ती हो गई. अभियुक्त 19 अगस्त 2017 को पीड़िता को बहला फुसला कर जहाजपुर और बाद में निवाई ले गया.

पढ़ें- डूंगरपुर: 6 साल बाद वापस मिला, खोया हुआ बेटा

पक्ष ने बताया कि अभियुक्त ने किराए का कमरा लेकर करीब 18 दिनों तक पीड़िता को अपने साथ रखा और कई बार दुष्कर्म किया. वहीं 20 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पप्पूलाल बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया गया कि जवाहर नगर थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग पीड़िता का परिवार और अभियुक्त एक ही मकान में किराए पर रहते थे, जिसके चलते दोनों के बीच दोस्ती हो गई. अभियुक्त 19 अगस्त 2017 को पीड़िता को बहला फुसला कर जहाजपुर और बाद में निवाई ले गया.

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पक्ष ने बताया कि अभियुक्त ने किराए का कमरा लेकर करीब 18 दिनों तक पीड़िता को अपने साथ रखा और कई बार दुष्कर्म किया. वहीं 20 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

Intro:जयपुर। शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पप्पूलाल बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि जवाहर नगर थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग पीडिता का परिवार और अभियुक्त एक ही मकान में किराए पर रहते थे। जिसके चलते दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अभियुक्त 19 अगस्त 2017 को पीडिता को बहला फुसला कर जहाजपुर और बाद में निवाई ले गया। यहां अभियुक्त ने किराए का कमरा लेकर करीब 18 दिन तक पीडिता को अपनेे साथ रखा और कई बार दुष्कर्म किया। वहीं 20 अगस्त को पीडिता के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। Conclusion:null
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