जयपुर. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारियों की मुनाफाखोरी रोकने के लिए गुरुवार को विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने 54 निरीक्षण किए और 4 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 12500 रुपए की पैनल्टी लगाई गई.
उपभोक्ता मामला विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान विधिक माप विज्ञान के अधिकारियों की ओर से पूरे प्रदेश में निरंतर कार्रवाई की जा रही है. जयपुर शहर में बापू नगर स्थित व्यापारी फर्म आशीर्वाद एंटरप्राइजेज की ओर से ड्राई फ्रूट और मसाले आदि पैकिंग करके बेचे जा रहे थे जबकि फर्म के पास खाद्य पदार्थो को पैक करके बेचे जाने का रजिस्ट्रेशन नहीं था.
वहीं, फर्म की ओर से बेची जा रही नेस्कैफे ब्रांड की काफी और चॉकलेट फिलिंग की बोतलों पर एमआरपी दर्ज नहीं होना मिला. फर्म पर ऐसे 174 पैकेट जिन पर विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के तहत पैकेट पर नियमानुसार प्रदर्शन नहीं था, जिन्हें जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है. फर्म के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.
फर्म के पास वजन करने की मशीन भी सत्यापित नहीं मिली जिस पर भी अलग से प्रकरण दर्ज किया गया है. जैन ने बताया कि अजमेर शहर में शंकर नमकीन उद्योग की ओर से पैक की गई सामग्री के पैकेट पर नियमानुसार सूचना प्रदर्शन नहीं मिलने पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया.
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उन्होंने बताया कि जिला नागौर में मालपुरिया किराना स्टोर, खींवसर की ओर से एमआरपी से अधिक कीमत पर गुटखा बेचने पर दुकानदार पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया. इसी तरह दौसा जिले में बालाजी ट्रेडर्स की ओर से एमआरपी से अधिक कीमत पर गुटखा बेचने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया.