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राजस्थान विधिक माप विज्ञान विभाग ने 44 मेडिकल स्टोर का किया निरीक्षण

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Published : May 14, 2021, 10:49 PM IST

जयपुर में में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान विधिक माप विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को 44 मेडिकल स्टोर और 3 किराना दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान 3 मेडिकल स्टोर और एक किराना स्टोर पर अनियमितता पाए जाने पर 12 हजार 500 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है.

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राजस्थान विधिक माप विज्ञान विभाग ने 44 मेडिकल स्टोर का किया निरीक्षण

जयपुर. प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान विधिक माप विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को 44 मेडिकल स्टोर और 3 किराना दुकानों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान 3 मेडिकल स्टोर और एक किराना स्टोर पर अनियमितता पाए जाने पर 12 हजार 500 रुपए की पेनाल्टी लगाई है.

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की एमआरपी से अधिक कीमत और मुनाफाखोरी जैसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है. जिससे इस वैश्विक महामारी के दौरान आमजन को आवश्यक वस्तुएं उचित और सही दाम पर मिल सके.

पढ़ें: HC ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में एमबीबीएस छात्र की जमानत याचिका की खारिज

उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक मेडिकल स्टोर पर जो मास्क बेचे जा रहे थे. उनपर कीमत नहीं पाई गई, जिसपर टीम की ओर से 5 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है. उन्होंने बताया कि गंगानगर जिले में एक स्टोर की ओर से पल्स ऑक्सीमीटर पर डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर एल एम एक्ट 18 (1) के तहत ढाई हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई गई.

इसी तरह सिरोही जिले में अरिहंत मेडिकल स्टोर पर पल्स ऑक्सीमीटर पर डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर पीसीआर रूल 6 के तहत 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने बताया कि अजमेर में माहेश्वरी जनरल स्टोर पर भाई साहब नमकीन के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर पीसीआर नियम 6 के तहत ढाई हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है.

जयपुर. प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान विधिक माप विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को 44 मेडिकल स्टोर और 3 किराना दुकानों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान 3 मेडिकल स्टोर और एक किराना स्टोर पर अनियमितता पाए जाने पर 12 हजार 500 रुपए की पेनाल्टी लगाई है.

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की एमआरपी से अधिक कीमत और मुनाफाखोरी जैसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है. जिससे इस वैश्विक महामारी के दौरान आमजन को आवश्यक वस्तुएं उचित और सही दाम पर मिल सके.

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उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक मेडिकल स्टोर पर जो मास्क बेचे जा रहे थे. उनपर कीमत नहीं पाई गई, जिसपर टीम की ओर से 5 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है. उन्होंने बताया कि गंगानगर जिले में एक स्टोर की ओर से पल्स ऑक्सीमीटर पर डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर एल एम एक्ट 18 (1) के तहत ढाई हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई गई.

इसी तरह सिरोही जिले में अरिहंत मेडिकल स्टोर पर पल्स ऑक्सीमीटर पर डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर पीसीआर रूल 6 के तहत 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने बताया कि अजमेर में माहेश्वरी जनरल स्टोर पर भाई साहब नमकीन के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर पीसीआर नियम 6 के तहत ढाई हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है.

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