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जल्दी करेंः साल 2000 से पहले जन्मे बच्चे का नाम जन्म-प्रमाण पत्र में दर्ज कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर

जयपुर में जिन बच्चों का जन्म पंजीयन वर्ष 2000 से पहले किया गया है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित नहीं कराया गया है. ऐसे बच्चों का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में जोड़ने की 31 दिसंबर आखिरी तारीख है. इसके बाद नगर निगम की ओर से यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी.

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Published : Dec 27, 2019, 8:15 PM IST

जयपुर न्यूज, jaipur news
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जुड़ने के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख

जयपुर. साल 2000 से पहले जन्मे या 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित कराने के लिए अब महज 4 दिन का समय शेष है. 31 दिसंबर के बाद जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित नहीं किया जायेगा.

दरअसल, जिन बच्चों का जन्म पंजीयन वर्ष 2000 से पहले किया गया है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित नहीं कराया है. ऐसे बच्चों का नाम अंकित कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है. इसके बाद नगर निगम की ओर से ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी.

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जुड़ने के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख

1 जनवरी 2020 से यदि नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, तो उसे बिना नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र ही उपलब्ध कराया जाएगा. यही नहीं पूर्व में जारी बिना नाम वाले प्रमाण पत्र में भी उसका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा. इस संबंध में निगम प्रशासक विजय पाल सिंह ने बताया कि सांख्यिकी निदेशालय से मिले निर्देशों की पालना करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जोड़ने की तारीख 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है.

पढ़ें- मिग-27 : करगिल के हीरो की हुई विदाई

हालांकि ये तिथि पहले भी आगे बढ़ती रही है, ऐसे में आम जनता को राहत देने के लिए दोबारा इस संबंध में निदेशालय को पत्र लिखा गया है. संभवतः तारीख को आगे बढ़ा दिया जाएगा.
हालांकि 2014 में भी ये समय अवधि 5 साल के लिए बढ़ाई गई थी. ऐसे में नियम में राहत देने के लिए नगर निगम आयुक्त ने एक बार फिर सांख्यिकी निदेशालय के मुख्य रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है.

जयपुर. साल 2000 से पहले जन्मे या 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित कराने के लिए अब महज 4 दिन का समय शेष है. 31 दिसंबर के बाद जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित नहीं किया जायेगा.

दरअसल, जिन बच्चों का जन्म पंजीयन वर्ष 2000 से पहले किया गया है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित नहीं कराया है. ऐसे बच्चों का नाम अंकित कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है. इसके बाद नगर निगम की ओर से ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी.

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जुड़ने के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख

1 जनवरी 2020 से यदि नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, तो उसे बिना नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र ही उपलब्ध कराया जाएगा. यही नहीं पूर्व में जारी बिना नाम वाले प्रमाण पत्र में भी उसका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा. इस संबंध में निगम प्रशासक विजय पाल सिंह ने बताया कि सांख्यिकी निदेशालय से मिले निर्देशों की पालना करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जोड़ने की तारीख 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है.

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हालांकि ये तिथि पहले भी आगे बढ़ती रही है, ऐसे में आम जनता को राहत देने के लिए दोबारा इस संबंध में निदेशालय को पत्र लिखा गया है. संभवतः तारीख को आगे बढ़ा दिया जाएगा.
हालांकि 2014 में भी ये समय अवधि 5 साल के लिए बढ़ाई गई थी. ऐसे में नियम में राहत देने के लिए नगर निगम आयुक्त ने एक बार फिर सांख्यिकी निदेशालय के मुख्य रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है.

Intro:जयपुर - जिन बच्चों का जन्म पंजीयन वर्ष 2000 से पहले किया गया है। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित नहीं कराया गया है। ऐसे बच्चों का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में जोड़ने की 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। इसके बाद नगर निगम की ओर से यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।


Body:साल 2000 से पहले जन्मे या 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित कराने के लिए अब महज 4 दिन का समय शेष है। 31 दिसंबर के बाद जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित नहीं किया जायेगा। दरअसल, जिन बच्चों का जन्म पंजीयन वर्ष 2000 से पहले किया गया है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में नाम अंकित नहीं कराया है। ऐसे बच्चों का नाम अंकित कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। इसके बाद नगर निगम की ओर से ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। 1 जनवरी 2020 से यदि नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, तो उसे बिना नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। यही नहीं पूर्व में जारी बिना नाम वाले प्रमाण पत्र में भी उसका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। इस संबंध में निगम प्रशासक विजय पाल सिंह ने बताया कि सांख्यिकी निदेशालय से मिले निर्देशों की पालना करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जोड़ने की तारीख 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। हालांकि ये तिथि पहले भी आगे बढ़ती रही है। ऐसे में आम जनता को राहत देने के लिए दोबारा इस संबंध में निदेशालय को पत्र लिखा गया है। संभवतः तारीख को आगे बढ़ा दिया जाएगा।
बाईट - विजय पाल सिंह, निगम प्रशासक


Conclusion:हालांकि 2014 में भी ये समय अवधि 5 साल के लिए बढ़ाई गई थी। ऐसे में नियम में राहत देने के लिए नगर निगम आयुक्त ने एक बार फिर सांख्यिकी निदेशालय के मुख्य रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है।
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