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गहलोत सरकार ने पलटा आदेश, अब 8 घंटे ही काम करेंगे मजदूर - while the laborers work

गहलोत सरकार ने अपने ही आदेश को एक महीने में बदल दिया. फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों को 12 घंटे की जगह 8 घंटे ही काम करना होगा. श्रम विभाग ने अपने 24 अप्रैल के उस आदेश को बदल दिया, जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के बाद फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों से 12 घंटे तक काम कराया जा सकता है.

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सरकार ने बदला अपना फैसला
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Published : May 26, 2020, 12:14 PM IST

Updated : May 26, 2020, 1:55 PM IST

जयपुर. लॉकडाउन 4.0 के बीच गहलोत सरकार ने फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को बढ़ी राहत दी है. सरकार ने पूर्व में दिए गए अपने एक फैसले को पलटते हुए मजदूरों के काम के घंटे तय कर दिए हैं. मजदूर अब आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे. बता दें कि इस संबंध में श्रम विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं, ये आदेश सभी जोन में लागू होंगे.

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सरकार ने जारी किए नए आदेश

मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि गहलोत सरकार की ओर से कारखाना अधिनियम- 1948 के तहत वयस्क मजदूरों के कार्य समय के प्रावधानों में बीते 24 अप्रैल को एक आदेश जारी कर काम के घंटे बढ़ाने की छूट दी गई थी. इसमें अधिक कामगार न बुलाए जाएं, इसके लिए जिन कार्मिकों और मजदूरों को काम पर बुलाया जा रहा था. उन्हीं के टाइम को आठ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की छूट दी गई थी. ऐसे में अब सरकार ने अपने ही उस आदेश को वापस ले लिया है.

यह भी पढ़ेंः बड़ा फैसला: गहलोत सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में छूट का दायरा और बढ़ाया, जानिए किन प्रतिबंधों से हटी रोक

मंत्री टीकाराम जूली का कहना है कि लॉकडाउन 4.0 में सभी कारखाने संचालित किए जा रहे हैं. ग्रीन और ऑरेंज जोन के अधिकतर इलाकों में सार्वजनिक परिवहन चालू हो गया है. मजदूरों आवागमन भी चालू हो गया है. इसलिए अब श्रमिकों को पास की भी आवश्यकता नहीं है.

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सरकार ने बदला अपना फैसला

वहीं श्रमिकों को श्रम विभाग की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही अपना काम करें. साथ ही मास्क जरूर लगाएं. कारखाना प्रबंधकों को भी कहा गया है कि वो सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करवाएं.

जयपुर. लॉकडाउन 4.0 के बीच गहलोत सरकार ने फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को बढ़ी राहत दी है. सरकार ने पूर्व में दिए गए अपने एक फैसले को पलटते हुए मजदूरों के काम के घंटे तय कर दिए हैं. मजदूर अब आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे. बता दें कि इस संबंध में श्रम विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं, ये आदेश सभी जोन में लागू होंगे.

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सरकार ने जारी किए नए आदेश

मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि गहलोत सरकार की ओर से कारखाना अधिनियम- 1948 के तहत वयस्क मजदूरों के कार्य समय के प्रावधानों में बीते 24 अप्रैल को एक आदेश जारी कर काम के घंटे बढ़ाने की छूट दी गई थी. इसमें अधिक कामगार न बुलाए जाएं, इसके लिए जिन कार्मिकों और मजदूरों को काम पर बुलाया जा रहा था. उन्हीं के टाइम को आठ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की छूट दी गई थी. ऐसे में अब सरकार ने अपने ही उस आदेश को वापस ले लिया है.

यह भी पढ़ेंः बड़ा फैसला: गहलोत सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में छूट का दायरा और बढ़ाया, जानिए किन प्रतिबंधों से हटी रोक

मंत्री टीकाराम जूली का कहना है कि लॉकडाउन 4.0 में सभी कारखाने संचालित किए जा रहे हैं. ग्रीन और ऑरेंज जोन के अधिकतर इलाकों में सार्वजनिक परिवहन चालू हो गया है. मजदूरों आवागमन भी चालू हो गया है. इसलिए अब श्रमिकों को पास की भी आवश्यकता नहीं है.

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सरकार ने बदला अपना फैसला

वहीं श्रमिकों को श्रम विभाग की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही अपना काम करें. साथ ही मास्क जरूर लगाएं. कारखाना प्रबंधकों को भी कहा गया है कि वो सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करवाएं.

Last Updated : May 26, 2020, 1:55 PM IST
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