जयपुर. गुलाबी नगरी में 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में विशेष अदालत 18 दिसंबर को फैसला सुनाएगी. राजधानी जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए आतंकवादी निरोधक दस्ते का गठन किया और इसके साथ ही जयपुर बम ब्लास्ट की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया गया.
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जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के बाद गठित हुई एटीएस ने 11 आतंकवादियों को नामजद किया. इस प्रकरण में 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं फरार चल रहे 3 आतंकियों का राजस्थान एटीएस 11 साल बाद भी कोई सुराग नहीं लगा पाई है. फिलहाल इस पूरे प्रकरण में विशेष अदालत द्वारा 11 साल 7 महीने और 5 दिन बाद 5 आतंकियों पर फैसला सुनाया जाएगा.
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सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद एक्शन
- सरकार ने बम धमाकों के बाद विशेष अदालत और आतंकवादी निरोधक दस्ते का गठन किया.
- एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया, 5 आतंकी गिरफ्तार.
- एटीएस ने आतंकी शहबाज निवासी लखनऊ को 8 सितंबर 2008 को गिरफ्तार किया.
- आतंकी मोहम्मद सैफ निवासी आजमगढ़ को 23 दिसंबर 2008 को गिरफ्तार किया.
- आतंकी मोहम्मद सरवर आजमी निवासी आजमगढ़ को 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया.
- आतंकी सैफुर्रहमान निवासी आजमगढ़ को 23 अप्रैल 2009 को गिरफ्तार किया.
- आतंकी सलमान निवासी निजामाबाद को 3 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया.
- आतंकी असदुल्लाह और यासीन भटकल को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो वहां की जेल में बंद हैं.
- जुनेद नाम के आतंकी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया.
- बम धमाकों में 3 आतंकी शादाब उर्फ मलिक, साजिद बट और मोहम्मद खालिद का कोई सुराग नहीं.
- 8 मुकदमे दर्ज किए गए. जिनमें 4 कोतवाली थाने और 4 माणक चौक थाने में दर्ज किए.
- जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर 1293 गवाहों के बयान दर्ज किए गए.
- विशेष अदालत में बम ब्लास्ट को लेकर 11 साल तक सुनवाई हुई.
- सुनवाई और अभियोजन पक्ष की बहस पूरी करने के बाद 18 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय.
- 18 दिसंबर को बम ब्लास्ट प्रकरण में 11 साल 7 महीने और 5 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा.