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'जीवाणु' के खिलाफ एक और चालान पेश...

आरोप पत्र में जीवाणु पर 12 साल से छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, अपहरण और मारपीट के साथ ही पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उस पर आरोप तय कर ट्रायल शुरू की है.

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Published : Jul 31, 2019, 11:22 PM IST

जयपुर. शास्त्रीनगर थाना इलाके में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले के बाद अब पुलिस ने पूर्व में दर्ज एक अन्य मामले में आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु के खिलाफ पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया है.

जीवाणु के खिलाफ एक और चालान पेश

आरोप पत्र में जीवाणु पर 12 साल से छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, अपहरण और मारपीट के साथ ही पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं. आरोप पत्र में कहा गया कि गत 23 जून को आरोपी नाबालिग पीडिता का अपहरण कर ले गया. आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद चाकू से जीभ भी काट दी. इसके बाद वह पीडिता को माउंट रोड पर छोडकर चला गया.

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आरोप पत्र में कहा गया कि आरोपी पॉक्सो एक्ट के अपराध, अप्राकृतिक मैथुन, हत्या सहित अन्य अपराध करने का आदि है. आरोपी पीडिताओं के साथ न केवल लैंगिक अपराध करता है, बल्कि बाद में उन पर हिंसा भी करता है. ऐसे में उसका समाज में रहना उचित नहीं है.

गौरतलब है कि पुलिस ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में हाल ही में जीवाणु के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उस पर आरोप तय कर ट्रायल शुरू की है.

जयपुर. शास्त्रीनगर थाना इलाके में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले के बाद अब पुलिस ने पूर्व में दर्ज एक अन्य मामले में आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु के खिलाफ पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया है.

जीवाणु के खिलाफ एक और चालान पेश

आरोप पत्र में जीवाणु पर 12 साल से छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, अपहरण और मारपीट के साथ ही पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं. आरोप पत्र में कहा गया कि गत 23 जून को आरोपी नाबालिग पीडिता का अपहरण कर ले गया. आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद चाकू से जीभ भी काट दी. इसके बाद वह पीडिता को माउंट रोड पर छोडकर चला गया.

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आरोप पत्र में कहा गया कि आरोपी पॉक्सो एक्ट के अपराध, अप्राकृतिक मैथुन, हत्या सहित अन्य अपराध करने का आदि है. आरोपी पीडिताओं के साथ न केवल लैंगिक अपराध करता है, बल्कि बाद में उन पर हिंसा भी करता है. ऐसे में उसका समाज में रहना उचित नहीं है.

गौरतलब है कि पुलिस ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में हाल ही में जीवाणु के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उस पर आरोप तय कर ट्रायल शुरू की है.

Intro:जयपुर, 31 जुलाई। शास्त्रीनगर थाना इलाके में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले के बाद अब पुलिस ने पूर्व में दर्ज एक अन्य मामले में आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु के खिलाफ पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया है। आरोप पत्र में जीवाणु पर 12 साल से छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, अपहरण और मारपीट के साथ ही पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं। Body:आरोप पत्र में कहा गया कि गत 23 जून को आरोपी नाबालिग पीडिता का अपहरण कर ले गया। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद चाकू से जीभ भी काट दी। इसके बाद वह पीडिता को माउंट रोड पर छोडकर चला गया। आरोप पत्र में कहा गया कि आरोपी पॉक्सो एक्ट के अपराध, अप्राकृतिक मैथुन, हत्या सहित अन्य अपराध करने का आदि है। आरोपी पीडिताओं के साथ न केवल लैंगिक अपराध करता है, बल्कि बाद में उन पर हिंसा भी करता है। ऐसे में उसका समाज में रहना उचित नहीं है। गौरतलब है कि पुलिस ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में हाल ही में जीवाणु के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उस पर आरोप तय कर ट्रायल शुरू की है। Conclusion:
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