ETV Bharat / city

जयपुर : लोहा मंडी योजना की 10 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त...23 बीघा भूमि पर 5 अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए ग्राम माचेड़ा में लोहा मंडी योजना में अवाप्त शुदा करीब 10 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. वहीं मोरीजा बस स्टैंड के पास करीब 10 बीघा भूमि, चौमूं में वीर हनुमान मंदिर जाने वाली रोड पर 4 बीघा, ग्राम मोटू का बास में करीब 3 बीघा, चौमूं में मोरीजा रोड पावर हाउस के पीछे और गोरा की ढाणी में 6 बीघा निजी खातेदारी की भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया.

लोहामंडी योजना की जमीन अतिक्रमण मुक्त, Land encroachment free of Lohmandi scheme
लोहामंडी योजना की जमीन अतिक्रमण मुक्त
author img

By

Published : Dec 15, 2020, 10:57 PM IST

जयपुर. जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 6 क्षेत्राधिकार ग्राम माचेड़ा में लोहा मंडी योजना के लिए अवाप्तशुदा करीब 10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर कॉलोनाइजर द्वारा अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था. यहां बाउंड्री वॉल, अन्य अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बीते महीने ही 19 नवंबर को भी ध्वस्त किया गया था. इसी जमीन पर दोबारा अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया गया. मंगलवार को यहां किए गए अवैध निर्माण को राजस्व स्टाफ की निशानदेही पर ध्वस्त कर बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया. इस जमीन की अनुमानित कीमत 25 करोड़ बताई जा रही है.

वहीं जोन 13 में मोरीजा बस स्टैंड के पास करीब 10 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां ग्रेवल सड़कें और अन्य निर्माण किया गया था. जिसे राजस्व और तकनीकी शाखा की निशानदेही पर ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया. इसके साथ ही चौमूं में वीर हनुमान मंदिर जाने वाली रोड पर करीब 4 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर शिव सिटी के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां पूर्व में कार्रवाई करते हुए ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल, पत्थरगढ़ी और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया गया था. इसी जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माणों को एक बार फिर हटाया गया.

इसी तरह ग्राम मोटू का बास में करीब 3 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर भंवर कुंज के नाम से अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया. जबकि चौमूं में मोरीजा रोड पावर हाउस के पीछे करीब 4 बीघा निजी खातेदारी भूमि और गोरा की ढाणी के पास 2 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने के लिए दो बार अवैध निर्माण को हटाया गया था. जहां एक बार फिर ग्रेवल रोड, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण किया गया. जिसे जोन 13 के राजस्व स्टाफ की निशानदेही पर हटाया गया.

पढ़ें- सवाई माधोपुर में देह व्यापार के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

इन कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग कर अवैध कॉलोनी विकसित करने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में, विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया. साथ ही जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली कर अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरुद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए लिखे जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. जिससे अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को रोका जा सके.

जयपुर. जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 6 क्षेत्राधिकार ग्राम माचेड़ा में लोहा मंडी योजना के लिए अवाप्तशुदा करीब 10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर कॉलोनाइजर द्वारा अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था. यहां बाउंड्री वॉल, अन्य अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बीते महीने ही 19 नवंबर को भी ध्वस्त किया गया था. इसी जमीन पर दोबारा अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया गया. मंगलवार को यहां किए गए अवैध निर्माण को राजस्व स्टाफ की निशानदेही पर ध्वस्त कर बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया. इस जमीन की अनुमानित कीमत 25 करोड़ बताई जा रही है.

वहीं जोन 13 में मोरीजा बस स्टैंड के पास करीब 10 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां ग्रेवल सड़कें और अन्य निर्माण किया गया था. जिसे राजस्व और तकनीकी शाखा की निशानदेही पर ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया. इसके साथ ही चौमूं में वीर हनुमान मंदिर जाने वाली रोड पर करीब 4 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर शिव सिटी के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां पूर्व में कार्रवाई करते हुए ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल, पत्थरगढ़ी और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया गया था. इसी जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माणों को एक बार फिर हटाया गया.

इसी तरह ग्राम मोटू का बास में करीब 3 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर भंवर कुंज के नाम से अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया. जबकि चौमूं में मोरीजा रोड पावर हाउस के पीछे करीब 4 बीघा निजी खातेदारी भूमि और गोरा की ढाणी के पास 2 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने के लिए दो बार अवैध निर्माण को हटाया गया था. जहां एक बार फिर ग्रेवल रोड, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण किया गया. जिसे जोन 13 के राजस्व स्टाफ की निशानदेही पर हटाया गया.

पढ़ें- सवाई माधोपुर में देह व्यापार के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

इन कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग कर अवैध कॉलोनी विकसित करने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में, विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया. साथ ही जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली कर अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरुद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के लिए लिखे जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. जिससे अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को रोका जा सके.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.