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जेडीए ने इकोलॉजिकल जोन में 19 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

प्रदेश में लगातार अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. वहीं, बुधवार को जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इकोलॉजिकल जोन में 19 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया है.

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जेडीए ने 19 बीघा निजी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल
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Published : Oct 28, 2020, 10:44 PM IST

जयपुर. जिले में अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई लगातार जारी है. जेडीए की ओर से अवैध कालोनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इकोलॉजिकल जोन में 19 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया है.

जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के मुताबिक मुख्य नायला रोड ग्राम रूपा की नांगल में मित्तल कॉलेज के सामने करीब 16 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था. अवैध कॉलोनी बसाने के लिए सड़के, बाउंड्रीवाल और अवैध निर्माण कर लिए गए थे. जिन्हें जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त करवाया है.

मथुरादास पुरा में करीब 3 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर इकोलॉजिकल जोन में सालासर सिटी के नाम से अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा है. अवैध कॉलोनी बसाने के लिए डाली गई सड़कें बाउंड्रीवाल और अन्य अवैध निर्माणों को जोन 10 के राजस्व स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है.

पढ़ें- SPECIAL: निगम के चुनावी चौसर में पासा फेंक चुकी कांग्रेस के अरमानों पर बागी-निर्दलीय ढहा सकते हैं कहर

खसरा नंबर 2 से 16 तक करीब 10 बीघा और 6 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर मुख्य नायला रोड ग्राम रूपा की नांगल में मित्तल कॉलेज के सामने बालाजी धाम और एक अज्ञात नाम से अवैध कॉलोनी बसाने के लिए बनाई गई सड़कें, बाउंड्रीवाल और अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से दोस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है.

कृषि भूमि को अकृषि और व्यवसायिक उपयोग में लेने और अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने के कारण संबंधित खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी निरस्त किए जाने की कार्रवाई भी नियमानुसार अमल में लाई जाएगी.

जयपुर. जिले में अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई लगातार जारी है. जेडीए की ओर से अवैध कालोनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इकोलॉजिकल जोन में 19 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया है.

जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के मुताबिक मुख्य नायला रोड ग्राम रूपा की नांगल में मित्तल कॉलेज के सामने करीब 16 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था. अवैध कॉलोनी बसाने के लिए सड़के, बाउंड्रीवाल और अवैध निर्माण कर लिए गए थे. जिन्हें जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त करवाया है.

मथुरादास पुरा में करीब 3 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर इकोलॉजिकल जोन में सालासर सिटी के नाम से अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा है. अवैध कॉलोनी बसाने के लिए डाली गई सड़कें बाउंड्रीवाल और अन्य अवैध निर्माणों को जोन 10 के राजस्व स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है.

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खसरा नंबर 2 से 16 तक करीब 10 बीघा और 6 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर मुख्य नायला रोड ग्राम रूपा की नांगल में मित्तल कॉलेज के सामने बालाजी धाम और एक अज्ञात नाम से अवैध कॉलोनी बसाने के लिए बनाई गई सड़कें, बाउंड्रीवाल और अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से दोस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है.

कृषि भूमि को अकृषि और व्यवसायिक उपयोग में लेने और अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने के कारण संबंधित खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी निरस्त किए जाने की कार्रवाई भी नियमानुसार अमल में लाई जाएगी.

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