जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कल्याण सहाय मीणा को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 28 अक्टूबर 2014 को पीड़िता शाम के वक्त कोचिंग से घर लौट रही थी. रास्ते में अभियुक्त कल्याण सहाय ने पीड़िता को रोका और जबरन सूनसान इलाके में ले गया. जहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.