जयपुर. राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत जयपुर पुलिस ने राजधानी के तमाम प्रमुख बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. पुलिस की ओर से अब तक राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता का कहना है कि राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत अब जयपुर पुलिस ने और भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. जयपुर पुलिस की ओर से अब तक शहर के विभिन्न इलाकों में 3000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, उनसे कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है.
वहीं राजधानी के जितने भी प्रमुख बाजार है, वहां पर पिछले 2 दिनों से जयपुर पुलिस की ओर से ज्यादा सख्ती बरती जा रही है. जो भी लोग मास्क नहीं लगा रहे या जो दुकानदार बिना मास्क लगाए लोगों को सामान बेच रहे हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पर थूक रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है.
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गौरतलब है कि वर्तमान समय में हमारे देश में Epidemic Disease Act 1897 लागू है. इस एक्ट के तहत कुल मिलाकर 4 सेक्शन हैं. इस एक्ट के सेक्शन 2 में इसे लागू करने के लिए कुछ शक्तियां राज्य को किसी महामारी को दूर करने या कंट्रोल करने के लिए दी गयी हैं. जिसके तहत राज्य के किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी के फैलने पर या फैलने की आशंका पर बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार कुछ नियम या उपाय राज्य में लागू कर सकती है. जिसके बारे में जनता को सार्वजनिक सूचना के जरिए बताया जाता है.