जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता के साथ करीब चार साल तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अजीत कुमावत को उम्रकैद (Life imprisonment for rape accused in Jaipur) की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.
वहीं, जब पीड़िता बालिग होने वाली थी तो अभियुक्त ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया. घटना को लेकर पीड़िता की ओर से 10 जुलाई 2019 को मनोहरपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.