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जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजू रैगर को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

District Sessions Court, जिला सेशन न्यायालय
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Published : Aug 7, 2019, 9:45 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजू रैगर को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी ने टॉफी दिलाने के बहाने झालाना इलाके में ले गया और उसके साथ दुराचार किया.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 12 मई 2015 को बगरू थाना इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय पीड़िता को अभियुक्त बहला-फुसला कर ले गया. इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को बंधक बनाकर कर कई दिनों तक दुष्कर्म किया.

यह भी पढ़ेंः जयपुर ADJ कोर्ट ने राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी को किया तलब

वहीं, पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 22 मई को अभियुक्त को गिरफ्तार किया. इसी तरह पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने चार साल की बच्ची से दुराचार करने वाले अभियुक्त मनीष हरिजन को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 34 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल, अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 जून 2016 को गांधीनगर थाना इलाके में रहने वाला अभियुक्त दूर की रिश्तेदार पीड़िता को टॉफी दिलाने के बहाने झालाना इलाके में ले गया और उसके साथ दुराचार किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजू रैगर को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी ने टॉफी दिलाने के बहाने झालाना इलाके में ले गया और उसके साथ दुराचार किया.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 12 मई 2015 को बगरू थाना इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय पीड़िता को अभियुक्त बहला-फुसला कर ले गया. इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को बंधक बनाकर कर कई दिनों तक दुष्कर्म किया.

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वहीं, पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 22 मई को अभियुक्त को गिरफ्तार किया. इसी तरह पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने चार साल की बच्ची से दुराचार करने वाले अभियुक्त मनीष हरिजन को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 34 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल, अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 जून 2016 को गांधीनगर थाना इलाके में रहने वाला अभियुक्त दूर की रिश्तेदार पीड़िता को टॉफी दिलाने के बहाने झालाना इलाके में ले गया और उसके साथ दुराचार किया.

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upendra


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