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दो साल की बेटी की मांगी थी अभिरक्षा, 14 साल की होने के बाद कोर्ट ने किया इनकार - rajasthan jaipur news

फैमिली कोर्ट क्रम-2 ने एक पिता की ओर से वर्ष 2009 में प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी दो साल की बेटी की अभिरक्षा मांगी गई थी, इसे कोर्ट ने 12 साल बाद खारिज कर दिया है.

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कोर्ट ने किया इनकार
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Published : Oct 15, 2021, 7:41 PM IST

जयपुर. अदालत ने कहा कि हमें केवल यह नहीं देखना है कि बेटी को प्राकृतिक संरक्षण दिया जाए, बल्कि उसका हित व कल्याण सर्वोपरि है. बच्ची अब 14 साल की हो गई है और उसने अपने नानी के पास रहने की इच्छा जाहिर की है. ऐसे में पिता की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है.

मामले के अनुसार महिला ने 14 अगस्त को बच्ची को जन्म दिया था. वहीं, अगले दिन उसकी मौत हो गई. उस समय बच्ची के ननिहाल पक्ष के लोग उसे लेकर अपने साथ चले गए. वहीं, बच्ची को वापस नहीं लौटाने पर उसके पिता ने फैमिली कोर्ट में परिवाद पेश कर बच्ची की अभिरक्षा की मांग की.

पढ़ें : Special : राजस्थान में लागू हो रहा कामराज फॉर्मूला, नजर विधानसभा के साथ 2024 के लोकसभा चुनावों पर

इसका विरोध करते हुए ननिहाल पक्ष के लोगों ने कहा कि परिवादी अपनी पत्नी को दहेज के लिए तंग करता था. वहीं, अब वह दूसरा विवाह करना चाहता है, जिसमें यह बच्ची आड़े आ रही है. वह बच्ची के साथ भी गलत कर सकता है. ऐसे में परिवाद को खारिज किया जाए.

जयपुर. अदालत ने कहा कि हमें केवल यह नहीं देखना है कि बेटी को प्राकृतिक संरक्षण दिया जाए, बल्कि उसका हित व कल्याण सर्वोपरि है. बच्ची अब 14 साल की हो गई है और उसने अपने नानी के पास रहने की इच्छा जाहिर की है. ऐसे में पिता की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है.

मामले के अनुसार महिला ने 14 अगस्त को बच्ची को जन्म दिया था. वहीं, अगले दिन उसकी मौत हो गई. उस समय बच्ची के ननिहाल पक्ष के लोग उसे लेकर अपने साथ चले गए. वहीं, बच्ची को वापस नहीं लौटाने पर उसके पिता ने फैमिली कोर्ट में परिवाद पेश कर बच्ची की अभिरक्षा की मांग की.

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इसका विरोध करते हुए ननिहाल पक्ष के लोगों ने कहा कि परिवादी अपनी पत्नी को दहेज के लिए तंग करता था. वहीं, अब वह दूसरा विवाह करना चाहता है, जिसमें यह बच्ची आड़े आ रही है. वह बच्ची के साथ भी गलत कर सकता है. ऐसे में परिवाद को खारिज किया जाए.

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