जयपुर. पत्नी और बेटे की हत्या (murder of wife and son) के आरोपी व्यक्ति को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार (Jaipur High Court rejects bail plea) कर दिया है. अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिए हैं कि वह मुकदमे की सुनवाई पूरी करने में तेजी लाए. जस्टिस पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए.
जमानत याचिका में कहा गया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष के गवाह नहीं हो रहे हैं. ऐसे में मुकदमे के निस्तारण में काफी समय लगने की संभावना है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि आरोपी पर अपनी पत्नी और 21 माह के बेटे की सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है.
आरोपी इतना शातिर है कि उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही लूट के उद्देश्य से हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया था. आरोपी ने अपने दोस्त सौरभ को सुपारी देकर यह घृणित कार्य करवाया था. ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने को कहा है.
गौरतलब है कि सात जनवरी 2020 को प्रताप नगर थाना इलाके में अभियुक्त की पत्नी श्वेता की हत्या हुई थी. इस पर अभियुक्त ने लूट के इरादे से पत्नी की हत्या और 21 माह के बेटे के अपहरण की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया था. हालांकि बाद में पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी के फ्लैट के नजदीक खाली जगह से 21 माह के बेटे का शव बरामद किया था. पुलिस जांच में आया कि रोहित ने सुपारी देकर दोनों की हत्या कराई थी. मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में रोहित के दोस्त सौरभ को भी गिरफ्तार किया था.