जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बारां की अंता नगर पालिका चेयरमैन चुनाव को चुनौती देने के मामले में डीएलबी के प्रमुख सचिव व निदेशक सहित अंता नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी व मौजूदा चेयरमैन मुस्तफा खान से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह निर्देश वार्ड मैंबर रामेश्वर खंडेलवाल की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि अंता नगर पालिका चुनाव में मौजूदा चेयरमैन मुस्तफा खान व एक अन्य वार्ड मेंबर जमीन मोहम्मद ने अपनी तीसरी संतान संबंधी जानकारियां नामांकन पत्र में छिपाई थी. उन दोनों के दो से ज्यादा संतानें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नामांकन पत्र में गलत जानकारी दी और चुनाव जीते. याचिका में कहा कि प्रार्थी भी चुनाव में वार्ड मेंबर के पद पर निर्वाचित हुआ और उसने भी नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ा था, लेकिन चेयरमैन चुनाव में वह मुस्तफा खान से एक वोट से हार गया.
याचिका में कहा गया कि जब मुस्तफा खान का वार्ड मेंबर का चुनाव ही गलत है तो वह चेयरमैन पद पर कैसे निर्वाचित हो सकता है. उसने नगर पालिका चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया है. इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
याचिकाकर्ता रामेश्वर खंडेलवाल ने क्या कहा...
उक्त मामले में याचिकाकर्ता रामेश्वर खंडेलवाल ने कहा कि पार्षद जमील अहमद तथा पालिकाध्यक्ष मुस्तफा खान द्वारा पालिका चुनाव के दौरान अपने बालकों के फर्जी जन्म तिथि प्रमाण पत्र पेश किये गए जब कि दसवीं की मार्क शीट में जमील मोहम्मद की पुत्री का जन्म 10 अगस्त 1999 को हुआ था. इसी तरह पालिकाध्यक्ष के चौथे पुत्र का जन्म 15 अगस्त 1996 वर्णित है.
याचिकाकर्ता भाजपा पार्षद रामेश्वर खंडेलवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पालिकाध्यक्ष द्वारा नैतिकता के आधार पर स्तीफा दे देना चाहिए वरना उनपर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. दूसरी ओर पालिकाध्यक्ष मुस्तफा खान का कहना है कि विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वे राजनीतिक द्वेषता से पूर्ण हैं. इस मामले में कोर्ट से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है तथा कोर्ट से कोई भी नोटिस प्राप्त होने पर न्यायालय में अपना पक्ष रखा जाएगा.