जयपुर. मानहानि के एक मामले में अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने अहम आदेश दिए हैं. कोर्ट ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर रोक लगा दी है. पांच करोड़ रुपए के इस मानहानि दावे में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच सरकारी भूमि को लेकर विवाद चल रहा है.
अजीत कुमार सिंह ने गत 14 मई को फेसबुक पर दावाकर्ताओं की फोटो पोस्ट करते हुए (Defamation case in Jaipur) इस पर गैंग ऑफ 4 पॉम कॉलोनी लिखा. वहीं, अन्य टिप्पणियां करते हुए दावा कर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश की.
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दावे में कहा गया कि इस पोस्ट से दावाकर्ताओं की (Offensive Comments on Social Media) बदनामी हुई है. ऐसे में उन्हें विपक्षियों से बतौर मुआवजा पांच करोड़ रुपए दिलाए जाए और उन्हें पाबंद किया जाए कि वे इस तरह की टिप्पणियां ना करें.