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11 साल बाद मिला इंसाफ: जयपुर के गुनहगारों को 'सजा-ए-मौत'

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में शुक्रवार को विशेष न्यायालय में न्यायाधीश अजय शर्मा ने चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही जज अजय शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, उन्हें मुआवजा दिया जाए.

आतंकियों को फांसी, Hanging terrorists
आतंकियों को फांसी, Hanging terrorists
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Published : Dec 20, 2019, 5:48 PM IST

Updated : Dec 20, 2019, 6:50 PM IST

जयपुर. राजधानी में सीरियल बम ब्लास्ट के चारों गुनहगारों को विशेष न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई गई है. 13 मई 2008 को जयपुर में एक के बाद एक आठ सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले चारों आरोपियों को 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद फांसी की सजा दी गई है.

जयपुर के गुनहगारों को फांसी

जयपुर की जनता इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आखिरकार वो घड़ी आ गई, जब जयपुर को जख्म देने वाले चारों आतंकियों को विशेष न्यायालय ने मौत की सजा दी. इसके साथ ही अजय कुमार शर्मा ने जयपुर बम ब्लास्ट के पीड़ित जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, उन्हें मुआवजा देने के लिए भी कहा है.

कोर्ट रूम में चारों आतंकी मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सरवर आजमी और सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान को लाया गया. जहां विशेष न्यायालय के जज अजय शर्मा ने चारों को एक-एक कर फांसी की सजा सुनाई. अजय शर्मा की ओर से फांसी की सजा सुनाने के बाद चारों आतंकियों के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई देने लगा और चारों के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया.

पढ़ें- आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया विशेष न्यायालय, देखें LIVE VIDEO

सजा सुनाते हुए जज अजय शर्मा ने कहा कि चारों आतंकियों ने जिस विभस्त घटना को अंजाम दिया है, उसके लिए उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा सकता. फांसी की सजा के साथ ही चारों आरोपियों को आईपीसी की विभिन्न धाराएं जिनमें दोषी माना गया था उसमें भी आजीवन कारावास से लेकर 10 वर्ष, 5 वर्ष और अलग-अलग प्रावधानों में सजा सुनाई गई.

इसके साथ ही 50 हजार, 10 हजार और 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद चारों आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायालय से जयपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया.

इस तरह से कोर्ट रूम में सुनाई गई फांसी

  1. विशेष न्यायालय के कोर्ट रूम में 4:05 पर जज अजय कुमार शर्मा स्थान ग्रहण किया.
  2. 4ः10 पर जज अजय शर्मा ने पत्रावली देखी.
  3. 4:15 पर जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के चारों गुनहगारों को कोर्ट रूम में पेश किया गया.
  4. 4:16 पर न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान को फांसी की सजा सुनाई.
  5. 4:20 पर मोहम्मद सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाई.
  6. इसके बाद 4:25 पर मोहम्मद सलमान और मोहम्मद सैफ को फांसी की सजा सुनाई.

जयपुर. राजधानी में सीरियल बम ब्लास्ट के चारों गुनहगारों को विशेष न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई गई है. 13 मई 2008 को जयपुर में एक के बाद एक आठ सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले चारों आरोपियों को 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद फांसी की सजा दी गई है.

जयपुर के गुनहगारों को फांसी

जयपुर की जनता इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आखिरकार वो घड़ी आ गई, जब जयपुर को जख्म देने वाले चारों आतंकियों को विशेष न्यायालय ने मौत की सजा दी. इसके साथ ही अजय कुमार शर्मा ने जयपुर बम ब्लास्ट के पीड़ित जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, उन्हें मुआवजा देने के लिए भी कहा है.

कोर्ट रूम में चारों आतंकी मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सरवर आजमी और सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान को लाया गया. जहां विशेष न्यायालय के जज अजय शर्मा ने चारों को एक-एक कर फांसी की सजा सुनाई. अजय शर्मा की ओर से फांसी की सजा सुनाने के बाद चारों आतंकियों के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई देने लगा और चारों के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया.

पढ़ें- आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया विशेष न्यायालय, देखें LIVE VIDEO

सजा सुनाते हुए जज अजय शर्मा ने कहा कि चारों आतंकियों ने जिस विभस्त घटना को अंजाम दिया है, उसके लिए उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा सकता. फांसी की सजा के साथ ही चारों आरोपियों को आईपीसी की विभिन्न धाराएं जिनमें दोषी माना गया था उसमें भी आजीवन कारावास से लेकर 10 वर्ष, 5 वर्ष और अलग-अलग प्रावधानों में सजा सुनाई गई.

इसके साथ ही 50 हजार, 10 हजार और 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद चारों आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायालय से जयपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया.

इस तरह से कोर्ट रूम में सुनाई गई फांसी

  1. विशेष न्यायालय के कोर्ट रूम में 4:05 पर जज अजय कुमार शर्मा स्थान ग्रहण किया.
  2. 4ः10 पर जज अजय शर्मा ने पत्रावली देखी.
  3. 4:15 पर जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के चारों गुनहगारों को कोर्ट रूम में पेश किया गया.
  4. 4:16 पर न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान को फांसी की सजा सुनाई.
  5. 4:20 पर मोहम्मद सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाई.
  6. इसके बाद 4:25 पर मोहम्मद सलमान और मोहम्मद सैफ को फांसी की सजा सुनाई.
Intro:

एंकर : 13 मई 2008 मंगलवार शाम के करीब 7.30 बजे जयपुर शहर के परकोट में एक के बाद एक 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके के चारों आंतकवादी को फांसी की सजा दे दी गई है. गुलाबीनगरी कहा जाने वाले जयपुर को रक्त से लाल करने वाले हैवान को फांसी मिली है. ऐसे में आखिरकार साढ़े 11 साल बाद जयपुर की जनता को न्याय मिल गया है.

बता दे कि, वो मंजर था जब धमाकों से चारो तरफ़ बिछी लाशें और चीख पुकारो मच गई थी. लेकिन आज उन पीड़ित परिवारों को सुकून मिला है. जहां हमले के समय वो कलेजा सिहर उठा था लेकिन आखिरकार अब कलेजा को शुकुन मिला है. ऐसे में कोर्ट ने चारों आंतकवादियो सहफुर्रह्मान, सलमान, सरवर, सेफ को फांसी दे दी है

बता दे कि सांगानेरीगेट हनुमान मंदिर, त्रिपोलिया बाजार, पितलियो के रास्ते, छोटी चौपड़, हवामहल के सामने, मनिहारो के खंदे, कोतवाली थाने के बाहर, चांदपोल हनुमान मंदिर, फूलों के खंदे के पास ये धमाके हुए. वही चांदपोल में एक जगह बम को डिफ्यूज किया गया था. इन सिलसिलेवार बम धमाकों में 79 बेगुनाहों की जान चली गई जबकि 186 लोग घायल हुए थे.

वॉकथ्रु- विशाल शर्मा, संवाददाता, जयपुर





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Last Updated : Dec 20, 2019, 6:50 PM IST
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