जयपुर. राजधानी में सीरियल बम ब्लास्ट के चारों गुनहगारों को विशेष न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई गई है. 13 मई 2008 को जयपुर में एक के बाद एक आठ सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले चारों आरोपियों को 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद फांसी की सजा दी गई है.
जयपुर की जनता इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आखिरकार वो घड़ी आ गई, जब जयपुर को जख्म देने वाले चारों आतंकियों को विशेष न्यायालय ने मौत की सजा दी. इसके साथ ही अजय कुमार शर्मा ने जयपुर बम ब्लास्ट के पीड़ित जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, उन्हें मुआवजा देने के लिए भी कहा है.
कोर्ट रूम में चारों आतंकी मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सरवर आजमी और सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान को लाया गया. जहां विशेष न्यायालय के जज अजय शर्मा ने चारों को एक-एक कर फांसी की सजा सुनाई. अजय शर्मा की ओर से फांसी की सजा सुनाने के बाद चारों आतंकियों के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई देने लगा और चारों के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया.
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सजा सुनाते हुए जज अजय शर्मा ने कहा कि चारों आतंकियों ने जिस विभस्त घटना को अंजाम दिया है, उसके लिए उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा सकता. फांसी की सजा के साथ ही चारों आरोपियों को आईपीसी की विभिन्न धाराएं जिनमें दोषी माना गया था उसमें भी आजीवन कारावास से लेकर 10 वर्ष, 5 वर्ष और अलग-अलग प्रावधानों में सजा सुनाई गई.
इसके साथ ही 50 हजार, 10 हजार और 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद चारों आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायालय से जयपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया.
इस तरह से कोर्ट रूम में सुनाई गई फांसी
- विशेष न्यायालय के कोर्ट रूम में 4:05 पर जज अजय कुमार शर्मा स्थान ग्रहण किया.
- 4ः10 पर जज अजय शर्मा ने पत्रावली देखी.
- 4:15 पर जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के चारों गुनहगारों को कोर्ट रूम में पेश किया गया.
- 4:16 पर न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान को फांसी की सजा सुनाई.
- 4:20 पर मोहम्मद सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाई.
- इसके बाद 4:25 पर मोहम्मद सलमान और मोहम्मद सैफ को फांसी की सजा सुनाई.