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बैंक चेक पर फर्जी साइन कर ठगी करने वाले अभियुक्त को सजा - ठगी करने वाले अभियुक्त को सजा

अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-8 ने बैंक के चैक पर ग्राहक के फर्जी साइन कर रुपए निकालने वाले अभियुक्त रामगोपाल अग्रवाल को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सीकर निवासी इस अभियुक्त पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बैंक चेक पर फर्जी साइन कर ठगी करने वाले अभियुक्त को सजा
बैंक चेक पर फर्जी साइन कर ठगी करने वाले अभियुक्त को सजा
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Published : Sep 5, 2022, 7:15 PM IST

Updated : Sep 5, 2022, 7:41 PM IST

जयपुर. बैंक चेक पर फर्जी साइन कर ठगी करने के मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि एसबीआई कंवर नगर के लेखपाल ने 26 जुलाई 2007 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि (Cheated by Making Fake Sign on Bank Check) सुबह करीब 11 बजे रामप्रकाश सैनी के हस्ताक्षर शुदा एक चेक पांच हजार रुपए का भुगतान करने के लिए बैंक में पेश किया गया.

इस पर बैंक के कैशियर ने चेक लाने वाले अभियुक्त से पूछा कि यह चेक किसका है. इस पर अभियुक्त ने कहा कि वह रामप्रकाश है और चेक उसी का है. रिपोर्ट में कहा गया कि कैशियर रामप्रकाश सैनी को व्यक्तिगत रूप से जानता है, इसलिए उसने अभियुक्त को अपने पास बुलाया. इस पर अभियुक्त (Jaipur Fraud Case) बैंक से बाहर भाग गया.

पढे़ं : Chhitorgarh Crime News: सोलर पैनल लगाने के नाम पर 26 लाख की ठगी, 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार

वहीं, बैंक कर्मचारियों ने सडक पर अभियुक्त को पकड़ लिया.अभियुक्त ने बताया कि वह बैंक से धोखे से चेक बुक हासिल कर खाताधारकों के साइन कर रुपए निकालता है. अभियुक्त के कब्जे से अन्य बैंकों के खाली चेक और खाताधारकों के नामों की पर्ची बरामद हुई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए माणक चौक थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. बैंक चेक पर फर्जी साइन कर ठगी करने के मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि एसबीआई कंवर नगर के लेखपाल ने 26 जुलाई 2007 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि (Cheated by Making Fake Sign on Bank Check) सुबह करीब 11 बजे रामप्रकाश सैनी के हस्ताक्षर शुदा एक चेक पांच हजार रुपए का भुगतान करने के लिए बैंक में पेश किया गया.

इस पर बैंक के कैशियर ने चेक लाने वाले अभियुक्त से पूछा कि यह चेक किसका है. इस पर अभियुक्त ने कहा कि वह रामप्रकाश है और चेक उसी का है. रिपोर्ट में कहा गया कि कैशियर रामप्रकाश सैनी को व्यक्तिगत रूप से जानता है, इसलिए उसने अभियुक्त को अपने पास बुलाया. इस पर अभियुक्त (Jaipur Fraud Case) बैंक से बाहर भाग गया.

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वहीं, बैंक कर्मचारियों ने सडक पर अभियुक्त को पकड़ लिया.अभियुक्त ने बताया कि वह बैंक से धोखे से चेक बुक हासिल कर खाताधारकों के साइन कर रुपए निकालता है. अभियुक्त के कब्जे से अन्य बैंकों के खाली चेक और खाताधारकों के नामों की पर्ची बरामद हुई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए माणक चौक थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया.

Last Updated : Sep 5, 2022, 7:41 PM IST
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