जयपुर.राजस्थान कांग्रेस महासचिव सुशील शर्मा ने राज्यसभा भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर मानहानि का दावा पेश किया है. यह दावा 5 जुलाई 2019 को राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के राहुल गांधी के कोकिन सेवन करने के बयान पर पेश किया है.
सुशील शर्मा ने कोर्ट नंबर 12 में यह परिवाद दिया था जिसे खारिज कर दिया गया था.इसके बाद एडीजे वन में इसकी क्रिमिनल रिवीजन फिर से दायर की गई जिसकी सुनवाई करते हुए अब एडीजे वन ने 11 सितंबर को मामले की सुनवाई रखी है.
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इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी स्वामी को नोटिस भी जारी कर दी गई है.11 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी.इस दिन सुब्रमण्यम स्वामी या उनके प्रतिनिधि को मौजूद रहना होगा. दरअसल कांग्रेस महासचिव सुशील शर्मा ने परिवाद कर मानहानि के तौर पर एक करोड़ मानहानि का दावा किया है.