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राहुल गांधी पर कोकीन लेने के मामले में जयपुर एडीजे ने जारी किया सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस, 11 सितंबर को होगी सुनवाई

राजस्थान कांग्रेस महासचिव सुशील शर्मा ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर मानहानि का दावा पेश किया.11 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी.

सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस
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Published : Aug 7, 2019, 1:36 PM IST

जयपुर.राजस्थान कांग्रेस महासचिव सुशील शर्मा ने राज्यसभा भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर मानहानि का दावा पेश किया है. यह दावा 5 जुलाई 2019 को राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के राहुल गांधी के कोकिन सेवन करने के बयान पर पेश किया है.

सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस

सुशील शर्मा ने कोर्ट नंबर 12 में यह परिवाद दिया था जिसे खारिज कर दिया गया था.इसके बाद एडीजे वन में इसकी क्रिमिनल रिवीजन फिर से दायर की गई जिसकी सुनवाई करते हुए अब एडीजे वन ने 11 सितंबर को मामले की सुनवाई रखी है.

पढ़ें.हनुमानगढ़: धानका समाज अब करेगा आंदोलन, कलेक्ट्रेट का करेंगे घेराव

इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी स्वामी को नोटिस भी जारी कर दी गई है.11 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी.इस दिन सुब्रमण्यम स्वामी या उनके प्रतिनिधि को मौजूद रहना होगा. दरअसल कांग्रेस महासचिव सुशील शर्मा ने परिवाद कर मानहानि के तौर पर एक करोड़ मानहानि का दावा किया है.

जयपुर.राजस्थान कांग्रेस महासचिव सुशील शर्मा ने राज्यसभा भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर मानहानि का दावा पेश किया है. यह दावा 5 जुलाई 2019 को राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के राहुल गांधी के कोकिन सेवन करने के बयान पर पेश किया है.

सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस

सुशील शर्मा ने कोर्ट नंबर 12 में यह परिवाद दिया था जिसे खारिज कर दिया गया था.इसके बाद एडीजे वन में इसकी क्रिमिनल रिवीजन फिर से दायर की गई जिसकी सुनवाई करते हुए अब एडीजे वन ने 11 सितंबर को मामले की सुनवाई रखी है.

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इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी स्वामी को नोटिस भी जारी कर दी गई है.11 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी.इस दिन सुब्रमण्यम स्वामी या उनके प्रतिनिधि को मौजूद रहना होगा. दरअसल कांग्रेस महासचिव सुशील शर्मा ने परिवाद कर मानहानि के तौर पर एक करोड़ मानहानि का दावा किया है.

Intro:राहुल गांधी पर कोकीन खाने के आरोप लगाने पर राजस्थान कांग्रेस के महासचिव सुशील शर्मा ने किया स्वामी पर मानहानि का दावा 11 सितंबर को सुनवाई के लिए सुब्रह्मण्यम स्वामी को नोटिस जारी


Body:5 जुलाई 2019 को राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के राहुल गांधी के द्वारा को किन सेवन करने के बयान पर उनके खिलाफ राजस्थान कांग्रेस महासचिव सुशील शर्मा ने मानहानि का दावा पेश किया है सुशील शर्मा ने कोर्ट नंबर 12 मैं यह परिवाद दिया था जिसे खारिज कर दिया गया था लेकिन इसके बाद एडीजे वन में इसकी क्रिमिनल रिवीजन फिर से दायर की गई जिसकी सुनवाई करते हुए अब एडीजे वन ने 11 सितंबर को मामले में सुनवाई रखी है इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी स्वामी को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं 11 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी या उनके प्रतिनिधि को मौजूद रहना होगा दरअसल कांग्रेस महासचिव सुशील शर्मा ने परिवाद के राहुल गांधी की मानहानि के तौर पर एक करोड़ मानहानि का दावा किया है


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