जयपुर. राज्य सरकार की ओर सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखंड/भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी. वित्त विभाग की सहमति से स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए. ये छूट 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी.
आम जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने लीज राशि जमा कराने पर एक बार फिर छूट का प्रावधान तय किया है. कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए 31 मार्च तक छूट को प्रभावी बनाया गया है. स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट का आम जनता लाभ ले सकेगी. सभी नगरीय निकायों में भूखंड/भवनों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर देय ब्याज में 100% की छूट दी गई है.
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स्वायत्त शासन निदेशक दीपक नंदी ने ये आदेश जारी किये हैं. राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये फैसला लिया गया है. राज्य सरकार द्वारा सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखंड भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट राजस्व विभाग की सहमति से दी जा रही है.
लीज राशि जमा कराने को लेकर जारी आदेश तुरंत प्रभाव से प्रवृत होंगे. हालांकि, आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को दोबारा नहीं खोला जाएगा. जमा कराई गई राशि भी दोबारा नहीं लौटाई जाएगी.