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जागरूकता अभियान पूरा होने के बाद शुक्रवार से बढ़ी हुई जुर्माना राशि के तहत काटेंगे चालान : DCP ट्रैफिक - मोटर व्हीकल एक्ट

राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन और बढ़ाई गई जुर्माना राशि को लेकर जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने दो सप्ताह तक लोगों को जागरूकता अभियान चलाकर महत्वपूर्ण जानकारी दी. पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत शहर के कई प्रमुख चौराहों और अनेक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और पम्पलेट्स आदि के माध्यम से वाहन चालकों को बढ़ाई गई जुर्माना राशि के बारे में जानकारी दी गई.

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राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन
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Published : Jul 23, 2020, 10:20 PM IST

जयपुर. डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिधु ने Etv Bharat से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किया है, उसे लेकर जयपुर की जनता को जागरूकता अभियान के माध्यम से जानकारी दी गई है.

जागरूकता अभियान पूरा होने के बाद अब शुक्रवार से जयपुर ट्रैफिक पुलिस बढ़ी हुई जुर्माना राशि के अनुसार ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की चालान काटेगी. लोगों पर एकदम से बढ़ी हुई चालान राशि के चलते आर्थिक भार ना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए राजधानी के कुछ चिन्हित स्थानों पर ही बढ़ाई गई जुर्माना राशि के आधार पर चालान काटना शुरू किया जाएगा.

राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन

टीआई रैंक के अधिकारी 1 सप्ताह तक काटेंगे चालान

डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिधु ने बताया कि शुक्रवार से राजधानी के कुछ चिन्हित स्थानों पर टीआई रैंक के अधिकारी 1 सप्ताह तक राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए बढ़ाई गई जुर्माना राशि के अनुसार चालान काटेंगे. रोजाना अलग-अलग स्थानों पर चालान काटे जाएंगे और जिन स्थानों पर चालान काटे जाने हैं, उन्हें पूर्व में ही चिन्हित कर लिया गया है.

जरा सी लापरवाही बरतने पर भरना पड़ सकता है 10 गुना तक बढ़ाया गया जुर्माना

डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिधु ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए जुर्माना राशि में दोगुना, 3 गुना और वहीं कुछ जगहों पर 10 गुना का इजाफा किया गया है. वाहन चालक को हेलमेट नहीं पहनने पर, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर और तेज गति में वाहन दौड़ाने पर अब एक हजार रुपए की जुर्माना राशि भरनी होगी.

यह भी पढ़ेंः SPECIAL: रामलला मंदिर की नींव में लगेगी मरुधरा की रज और जल

इसी प्रकार से यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित किया जाएगा और साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. इसी तरह से शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. यदि नाबालिक बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो जिस व्यक्ति के नाम से उक्त गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, उसे 25 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिधु ने ईटीवी भारत के माध्यम से आमजन से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और भारी जुर्माना राशि से खुद को बचाएं.

शहर के साथ ही हाईवे पर भी चलाया जाएगा अभियान

डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिधु ने बताया कि जयपुर शहर के साथ ही हाईवे पर भी अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से नई जुर्माना राशि के तहत चालान वसूला जाएगा. इसके लिए हाईवे पर ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर यातायात का दबाव अधिक रहता है और हाईवे किनारे भारी वाहन अवैध तरीके से पार्क किए जाते हैं. ऐसे में हाईवे पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े. इसे ध्यान में रखते हुए ही चिन्हित स्थानों पर टीआई रैंक के अधिकारी द्वारा चालान काटने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा.

जयपुर. डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिधु ने Etv Bharat से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किया है, उसे लेकर जयपुर की जनता को जागरूकता अभियान के माध्यम से जानकारी दी गई है.

जागरूकता अभियान पूरा होने के बाद अब शुक्रवार से जयपुर ट्रैफिक पुलिस बढ़ी हुई जुर्माना राशि के अनुसार ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की चालान काटेगी. लोगों पर एकदम से बढ़ी हुई चालान राशि के चलते आर्थिक भार ना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए राजधानी के कुछ चिन्हित स्थानों पर ही बढ़ाई गई जुर्माना राशि के आधार पर चालान काटना शुरू किया जाएगा.

राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन

टीआई रैंक के अधिकारी 1 सप्ताह तक काटेंगे चालान

डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिधु ने बताया कि शुक्रवार से राजधानी के कुछ चिन्हित स्थानों पर टीआई रैंक के अधिकारी 1 सप्ताह तक राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए बढ़ाई गई जुर्माना राशि के अनुसार चालान काटेंगे. रोजाना अलग-अलग स्थानों पर चालान काटे जाएंगे और जिन स्थानों पर चालान काटे जाने हैं, उन्हें पूर्व में ही चिन्हित कर लिया गया है.

जरा सी लापरवाही बरतने पर भरना पड़ सकता है 10 गुना तक बढ़ाया गया जुर्माना

डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिधु ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए जुर्माना राशि में दोगुना, 3 गुना और वहीं कुछ जगहों पर 10 गुना का इजाफा किया गया है. वाहन चालक को हेलमेट नहीं पहनने पर, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर और तेज गति में वाहन दौड़ाने पर अब एक हजार रुपए की जुर्माना राशि भरनी होगी.

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इसी प्रकार से यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित किया जाएगा और साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. इसी तरह से शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. यदि नाबालिक बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो जिस व्यक्ति के नाम से उक्त गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, उसे 25 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिधु ने ईटीवी भारत के माध्यम से आमजन से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और भारी जुर्माना राशि से खुद को बचाएं.

शहर के साथ ही हाईवे पर भी चलाया जाएगा अभियान

डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिधु ने बताया कि जयपुर शहर के साथ ही हाईवे पर भी अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से नई जुर्माना राशि के तहत चालान वसूला जाएगा. इसके लिए हाईवे पर ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर यातायात का दबाव अधिक रहता है और हाईवे किनारे भारी वाहन अवैध तरीके से पार्क किए जाते हैं. ऐसे में हाईवे पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े. इसे ध्यान में रखते हुए ही चिन्हित स्थानों पर टीआई रैंक के अधिकारी द्वारा चालान काटने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा.

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