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संस्थान नई नीति के तहत एनओसी के लिए करें आवेदनः राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Mar 4, 2020, 8:43 PM IST

पशुधन डिप्लोमा शुरू करने के लिए सरकार से एनओसी लेने के लिए आवेदन किया था. विभाग ने नई नीति जारी करने का हवाला देते हुए आवेदन नहीं लिए. जिसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन डिप्लोमा कराने वाले संस्थान को साल 2020 की नीति के तहत एनओसी के लिए एक सप्ताह में आवेदन कराने के निर्देश दिए है.

जयपुर की खबर, पशुधन डिप्लोमा, NOC
संस्थान नई नीति के तहत एनओसी के लिए करें आवेदन

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन डिप्लोमा कराने वाले संस्थानों को कहा है कि वो साल 2020 की नीति के तहत एनओसी के लिए एक सप्ताह में आवेदन करें. वहीं, अदालत ने आवेदनों को याचिका में निर्णय के अधीन रखा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने ये आदेश अरावली पशुधन डिप्लोमा इन्स्टीट्यूट और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने पशुधन डिप्लोमा शुरू करने के लिए सरकार से एनओसी लेने के लिए आवेदन किया था. विभाग ने नई नीति जारी करने का हवाला देते हुए आवेदन नहीं लिए. वहीं, बाद में गुपचुप में नीति जारी कर एनओसी के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी तय कर दी.

पढ़ें- कोटपूतली नगरपालिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन व पार्षदों ने लगाए अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप

नीति सार्वजनिक नहीं करने और संबंधित संस्थानों को इसकी सूचना नहीं देने के कारण कई संस्थान एनओसी के लिए आवेदन नहीं कर सके. इस पर संस्थानों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एक सप्ताह में एनओसी के लिए आवेदन करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन डिप्लोमा कराने वाले संस्थानों को कहा है कि वो साल 2020 की नीति के तहत एनओसी के लिए एक सप्ताह में आवेदन करें. वहीं, अदालत ने आवेदनों को याचिका में निर्णय के अधीन रखा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने ये आदेश अरावली पशुधन डिप्लोमा इन्स्टीट्यूट और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने पशुधन डिप्लोमा शुरू करने के लिए सरकार से एनओसी लेने के लिए आवेदन किया था. विभाग ने नई नीति जारी करने का हवाला देते हुए आवेदन नहीं लिए. वहीं, बाद में गुपचुप में नीति जारी कर एनओसी के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी तय कर दी.

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नीति सार्वजनिक नहीं करने और संबंधित संस्थानों को इसकी सूचना नहीं देने के कारण कई संस्थान एनओसी के लिए आवेदन नहीं कर सके. इस पर संस्थानों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एक सप्ताह में एनओसी के लिए आवेदन करने को कहा है.

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