जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने नीट यूजी में अभ्यर्थी का मोबाइल हैक कर उसके आवेदन पत्र में दी गई जानकारियां बदलने के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि वह अभ्यर्थी के शैक्षणिक और आवास के रिकॉर्ड को देखते हुए उचित सेंटर आवंटित करे. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश हर्षित मीणा की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने बताया कि दौसा निवासी याचिकाकर्ता ने एमबीबीएस में प्रवेश के लिए गत 21 जुलाई को आवेदन किया था. आवेदन में याचिकाकर्ता के पते में गलती होने के चलते उसने बाद में आवेदन पत्र में संशोधन कर दिया. याचिका में कहा गया कि इस दौरान उसे पता चला कि आवेदन में दी गई सभी जानकारी बदली जा चुकी है और उसके पते और शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित अन्य जानकारियों को ओडिशा का दर्शाया गया है.
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इसी दौरान आवेदन पत्र में लिखे मोबाइल नंबर पर दो इंटरनेशनल नंबर से एसएमएस आए कि उसका फोन हैक कर लिया गया है. इस पर याचिकाकर्ता ने थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी को इसकी जानकारी देने के बाद भी उसके आवेदन पत्र में संशोधन नहीं किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एनटीए को उचित सेंटर आवंटित करने को कहा है.