जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में अनियमिता से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीके व्यास को आब्रिट्रेटर नियुक्त किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामकिशन मीणा और चार अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
यह भी पढ़ेंः विदेशी पर्यटक की जेब से जेबकतरे ने उड़ाए 50 हजार रुपए, पुलिस ने दबोचा
याचिका में अधिवक्ता मधुसुदन सिंह ने अदालत को बताया कि 18 मार्च 2018 को जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव हुए थे. इसमें मतदान के लिए मैत्री क्रिकेट क्लब और राइजिंग क्लब के सचिव मतदान स्थल पर पहुंचे. वहां उन्हें पता चला कि उनके मत पहले ही डाले जा चुके हैं. वहीं याचिकाकर्ताओं ने भी जेडीसीए के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें वे बहुत ही कम मतों से परास्त हुए थे.
यह भी पढ़ेंः राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के विद्यार्थियों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, मांग पर अड़े
ऐसे में चुनाव में हुई अनियमितता की जांच के लिए आब्रिट्रेटर नियुक्त किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जस्टिस वीके व्यास को आब्रिट्रेटर नियुक्त किया है.
नर्स ग्रेड-2 की चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को नर्स ग्रेड-2 की चयन प्रक्रिया में शामिल करे. साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश सतीश कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
यह भी पढ़ेंः SOG की बड़ी कार्रवाई, केंद्रीय मंत्रालय में पीए बताकर लाखों की ठगी करने वाला शातिर अरेस्ट
याचिका में अधिवक्ता महेन्द्र शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने मई 2009 से अगस्त 2011 और जून 2016 से मई 2018 तक संविदा पर एनआरएचएम योजना में नर्स ग्रेड-2 के पद पर काम किया था. इसके बावजूद विभाग उसके पूरे अनुभव की गणना कर बोनस अंक नहीं दे रहा है, जिसके चलते वह चयन से वंचित हो रहा है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.