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Corona से जंग के बीच किसानों को राहत, अब आगामी 30 जून तक जमा कराए जा सकते हैं सहकारी फसली ऋण

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए सरकार ने खरीफ 2019 के सहकारी अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है. साथ ही खरीफ फसल ऋण लेने की तिथि से 1 साल, जो भी पहले हो तक के लिए बढ़ा दी गई है.

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Corona से जंग के बीच किसानों को राहत
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Published : Mar 27, 2020, 3:50 PM IST

Updated : Mar 27, 2020, 4:12 PM IST

जयपुर. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के निर्देश के बाद विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. मंत्री ने बताया कि काश्तकारों को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सहकारी बैंकों से फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने का निर्णय किया है, ताकि वे शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें.

Corona से जंग के बीच किसानों को राहत

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते किसानों को ऋण जमा कराने में हो रही परेशानी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराया था. गहलोत ने किसानों के हित में त्वरित निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए थे. सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरित किए जाते हैं.

यह भी पढ़ेंः COVID-19 UPDATE: प्रदेश में कोरोना के 45 पॉजिटिव केस, 2 लोगों की मौत

उन्होंने बताया कि खरीफ में लिए गए फसली सहकारी ऋणों का चुकाता 31 मार्च तक करना होता है. आंजना ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने 31 मार्च की तय देय तिथि को आगे बढ़ाते हुए अब ऋणी काश्तकारों को खरीफ फसली सहकारी ऋण 30 जून या जिस दिन ऋण लिया है उससे एक साल की अवधि, इसमें से जो भी पहले हो तक जमा कराने की छूट प्रदान की है.

उन्होंने बताया कि इससे राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से साल 2019 में खरीफ फसल के लिए ऋण लेने वाले लाखों किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ मिल सकेगा.

जयपुर. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के निर्देश के बाद विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. मंत्री ने बताया कि काश्तकारों को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सहकारी बैंकों से फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने का निर्णय किया है, ताकि वे शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें.

Corona से जंग के बीच किसानों को राहत

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते किसानों को ऋण जमा कराने में हो रही परेशानी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराया था. गहलोत ने किसानों के हित में त्वरित निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए थे. सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरित किए जाते हैं.

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उन्होंने बताया कि खरीफ में लिए गए फसली सहकारी ऋणों का चुकाता 31 मार्च तक करना होता है. आंजना ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने 31 मार्च की तय देय तिथि को आगे बढ़ाते हुए अब ऋणी काश्तकारों को खरीफ फसली सहकारी ऋण 30 जून या जिस दिन ऋण लिया है उससे एक साल की अवधि, इसमें से जो भी पहले हो तक जमा कराने की छूट प्रदान की है.

उन्होंने बताया कि इससे राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से साल 2019 में खरीफ फसल के लिए ऋण लेने वाले लाखों किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ मिल सकेगा.

Last Updated : Mar 27, 2020, 4:12 PM IST
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