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IFS अधिकारी के तबादले पर रोक, मांगा जवाब

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी के तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए पर्यावरण मंत्रालय, राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख वन सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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IFS अधिकारी के तबादले पर रोक
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Published : Aug 11, 2020, 9:52 PM IST

जयपुर. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी के तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए पर्यावरण मंत्रालय, राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख वन सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कैट ने यह आदेश अशोक कुमार की ओर से दायर अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी वर्ष 2014 में आईएफएस कैडर में नियुक्त हुआ था. वहीं मार्च 2019 में उसे उपवन संरक्षक के तौर पर उदयपुर में नियुक्ति दी गई. अपील में कहा गया कि गत 2 अगस्त को अपीलार्थी का उदयपुर से बारां तबादला कर दिया गया. जबकि नियमानुसार 2 साल पहले तबादला करने के लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाता है.

पढ़ेंः बसपा विधायकों के दल-बदल मामले में बहस अधूरी, अब 13 को होगी सुनवाई

यह कमेटी संबंधित अधिकारी को तबादला करने का कारण बताकर अपनी रिपोर्ट भेज दी है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने बिना कोई कमेटी गठित किए अपीलार्थी का तबादला कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए कैट ने तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी के तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए पर्यावरण मंत्रालय, राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख वन सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कैट ने यह आदेश अशोक कुमार की ओर से दायर अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी वर्ष 2014 में आईएफएस कैडर में नियुक्त हुआ था. वहीं मार्च 2019 में उसे उपवन संरक्षक के तौर पर उदयपुर में नियुक्ति दी गई. अपील में कहा गया कि गत 2 अगस्त को अपीलार्थी का उदयपुर से बारां तबादला कर दिया गया. जबकि नियमानुसार 2 साल पहले तबादला करने के लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाता है.

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यह कमेटी संबंधित अधिकारी को तबादला करने का कारण बताकर अपनी रिपोर्ट भेज दी है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने बिना कोई कमेटी गठित किए अपीलार्थी का तबादला कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए कैट ने तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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