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राजस्थान में नहीं लगेगा पूर्ण लॉकडाउन, अनलॉक 2.0 में सख्ती बरतने के आदेश

राजस्थान के गृह विभाग ने अनलॉक 2.0 में सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं. साथ ही अंतरराज्यीय आवागमन नियंत्रण के सख्ती की पालना के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं. वहीं प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहें पूर्ण लॉकडाउन की अफवाहों पर भी विराम लग गया है.

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Published : Jul 17, 2020, 12:34 AM IST

राजस्थान में पूर्ण लॉकडाउन, jaipur news, अनलॉक 2.0
नहीं लगेगा पूर्ण लॉकडाउन
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जयपुर. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की ओर से कोरोना वायरस को लेकर फिलहाल राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. गृह विभाग ने अनलॉक 2.0 के तहत जारी गाइडलाइन की सख्ती के साथ पालना करने के आदेश जारी किए हैं. प्रदेश में कई दिनों से सोशल मीडिया पर राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की खबरें चल रही थी. लेकिन गृह विभाग के आदेश से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगने की अफवाहों पर विराम लग गया.

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह के की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अनलॉक 2.0 के तहत जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को आदेश जारी कर किए गए हैं. अनलॉक 2.0 के तहत सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है. उनकी पूर्ण पालना करनी होगी.

ये पढ़ें: प्रदेश में 119 इंस्पेक्टरों को मिली पोस्टिंग, PHQ से आदेश जारी

अंतरराज्यीय आवागमन नियंत्रण के सख्ती की पालना के आदेश दिए गए हैं. सरकार ने बिना पास की अनुमति के राज्य से बाहर जाने पर रोक लगा रखी है. इसका सख्ती के साथ पालन किया जाए. सरकारी कार्यालयों में सामाजिक दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य है. इसे कड़ाई से लागू करना होगा.

ये पढ़ें: राजस्थान सियासी घमासान के बीच खरीद-फरोख्त को लेकर एक Audio Viral

कोरोना के बढ़ते केस से सरकार चिंतित

गृह विभाग में जो आदेश जारी की है, वह प्रदेश में कोरोनावायरस के बढ़ते केसों के मद्देनजर अहम हैं. आमतौर पर यह देखने में आया है कि, सरकार में कोरोना के लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसकी शक्ति के साथ पालना नहीं हो पा रही है. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालना नहीं करने पर महामारी अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत दंडनीय व्यवस्था का प्रावधान है. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने और थुकने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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जयपुर. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की ओर से कोरोना वायरस को लेकर फिलहाल राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. गृह विभाग ने अनलॉक 2.0 के तहत जारी गाइडलाइन की सख्ती के साथ पालना करने के आदेश जारी किए हैं. प्रदेश में कई दिनों से सोशल मीडिया पर राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की खबरें चल रही थी. लेकिन गृह विभाग के आदेश से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगने की अफवाहों पर विराम लग गया.

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह के की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अनलॉक 2.0 के तहत जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को आदेश जारी कर किए गए हैं. अनलॉक 2.0 के तहत सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है. उनकी पूर्ण पालना करनी होगी.

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अंतरराज्यीय आवागमन नियंत्रण के सख्ती की पालना के आदेश दिए गए हैं. सरकार ने बिना पास की अनुमति के राज्य से बाहर जाने पर रोक लगा रखी है. इसका सख्ती के साथ पालन किया जाए. सरकारी कार्यालयों में सामाजिक दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य है. इसे कड़ाई से लागू करना होगा.

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कोरोना के बढ़ते केस से सरकार चिंतित

गृह विभाग में जो आदेश जारी की है, वह प्रदेश में कोरोनावायरस के बढ़ते केसों के मद्देनजर अहम हैं. आमतौर पर यह देखने में आया है कि, सरकार में कोरोना के लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसकी शक्ति के साथ पालना नहीं हो पा रही है. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालना नहीं करने पर महामारी अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत दंडनीय व्यवस्था का प्रावधान है. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने और थुकने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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